नालंदा दर्पण डेस्क। नालंदा जिला किशोर न्याय परिषद (जेजेबी) में 300 से भी अधिक मामले पुलिस द्वारा चार्जशीट नहीं सौंपे जाने के कारण लंबित है। जेजेबी जज मानवेन्द्र मिश्र ने नालंदा एसपी हरि प्रसाथ एस. को फिलहाल 100 गंभीर मामलों की सूची रिमाइंडर के साथ सौंपी है। वहीं 200 से भी अधिक मामलों की सूची तैयार की जा रही है।
जेजेबी जज मानवेन्द्र मिश्र ने फिलहाल जिन 100 मामलों की सूची एसपी को दी है, बिहार थाना 16 मामले के साथ सर्वोच्च स्थान पर है। वहीं लहेरी थाना में 7, राजगीर थाना में 6, सरमेरा थाना में 6, महिला थाना में 1, मानपुर थाना में 1, नालंदा थाना में 4, नगरनौसा थाना में 1, नूरसराय थाना में 2, परबलपुर थाना में 4, रहुई थाना में 3, सिलाव थाना में 2, सारे थाना में 3, सोहसराय थाना में 2, थरथरी थाना में 3, तेल्हाड़ा थाना में 4, बेन थाना में 3, चंडी थाना में 3, चिकसौरा थाना में 3, छबिलापुर थाना में 2, दीपनगर थाना में 4, एकंगरसराय थाना में 1, गिरियक थाना में 4, गोकुलपुर थाना में 1, चेरो थाना में 1, कल्याणपुर थाना में 1, हरनौत थाना में 2, हिलसा थाना में 3, इसलामपुर थाना में 6 और खुदागंज थाना में 1 संबंधित मामले शामिल हैं।
जेजेबी के अन्य 200 मामलों की सूची जारी होने पर कई थानों के ‘थेथर’ ग्राफ तेजी से बढ़ते हुए नीचे-उपर होने तय हैं। जिसमें लंबित मामले की रिकार्ड समय सीमा का भी खुलासा हो सकता है। ऐसे अभी यह आकड़ा 5-6 वर्ष है।
खबरों के मुताबिक जेजेबी जज मानवेन्द्र मिश्र ने थानेदारों की लापरवाही से लंबित मामलों पर काफी तल्ख तेवर अपनाते हुए एसपी को एक बार फिर से रिमाइंडर भेजा है। जिनमें उत्पाद अधिनियम से संबंधित मामलों के अलावा हत्या, रेप, लूट, एटीएम फ्रॉड, अपहरण जैसे गंभीर अपराध से संबंधित केस भी शामिल हैं।
जेजेबी जज द्वारा भेजे गये रिमाइंडर के अनुसार समय-समय पर संबंधित थाना प्रभारी को सूचना देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं 22 जून को पत्र द्वारा एसपी से भी अनुरोध किया गया था कि वह अपने स्तर से संबंधित पुलिस पदाधिकारी और आईओ को दिशा-निर्देश दें।
डीएसपी मुख्यालय को भी जेजेबी में बुलाकर चार्जशीट के लिए सूची के साथ निर्देश दिया गया था। न्यायालय परिसर में त्वरित विचारण प्रभारी सब इंस्पेक्टर को भी सूची सौंपी गयी थी। फिर भी कार्रवाई शून्य है। सूची सौंपने के डेढ़ माह बाद भी महज 12 मामलों में ही चार्जशीट सौंपा जा सका है।
यही नहीं जेजेबी द्वारा एक वाट्सएप ग्रुप भी संचालित किया जाता है। जिसमें जिले के सभी थाना प्रभारी, पुलिस पदाधिकारी, अभियोजन पदाधिकारी शामिल हैं। ग्रुप में भी निर्देश डालने के बावजूद कुछ थाना प्रभारी को छोड़कर अधिकांश इसे नजरअंदाज करते रहे हैं।
किशोर संबंधित मामलों में थानेदारों की लापरवाही का आलम यह है कि यहाँ कई मामले चार-पाँच साल से लंबित है। थानेदार सह बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी इतने वर्षों के बाद भी जेजेबी को यह नहीं बता सके हैं कि अपराध में किशोर शामिल था या नहीं।
लहेरी थाना कांड संख्या 166/77, मानपुर थाना कांड संख्या 81/17, छबिलापुर थाना कांड संख्या 73/14, चिकसौरा थाना कांड संख्या 57/18, सरमेरा थाना कांड संख्या 75/18 कुछ उदाहरण है। जो बताता है कि किशोर से संबंधित मामलों में पुलिस किस हद तक लापरवाह है। फिलहाल जिन 100 मामलों की सूची सौंपी गयी है उसमें 26 थाने शामिल हैं।
जेजेबी जज द्वारा एसपी को भेजे गये रिमाइंडर में कहा गया है कि न्यायालय और वरीय पदाधिकारियों द्वारा बार-बार दिये जा रहे आदेश का पालन नहीं करने वाले संबंधित थाना प्रभारी और आईओ यदि 15 दिनों के अंदर चार्जशीट न्यायालय को नहीं सौंपते हैं तो ऐसे पुलिस पदाधिकारी का जीवन निर्वह्न भत्ता छोड़कर तब तक के लिए वेतन बंद कर दें, जब तक न्यायिक आदेश का पालन नहीं करते हैं।
पुलिस द्वारा चार्जशीट नहीं सौंपने के कारण किशोर को न्याय मिलने में देरी होती है। साथ ही न्यायालय द्वारा केस को टर्मिनेट कर दिया जाता है।
पत्र में कहा गया है कि यदि 15 दिनों के अंदर चार्जशीट उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो किशोर न्याय अधिनियम के तहत केस को टर्मिनेट कर दिया जायेगा।
साथ ही थाना प्रभारी और आईओ पर विभागीय कार्रवाई के लिए लिखा जायेगा। केस टर्मिनेट होने की पूरी जिम्मेवारी संबंधित पुलिस पदाधिकारी की होगी।
दरअसल, जेजेबी में मामले का निष्पादन किशोर के प्रथम बार बोर्ड में पेश होने से चार माह के अंदर या अधिकतम विस्तारित अवधि जो किसी भी स्थिति में 6 माह से अधिक नहीं हो सकती में करनी होती है।
साथ ही जघन्य और गंभीर मामलों में पुलिस को विधि विरूद्ध किशोर के विरूद्ध 30 दिन के अंदर चार्जशीट सौंप देना है लेकिन किसी भी थाना द्वारा इसका पालन नहीं किया जा रहा है।
इसके कारण किशोर न्याय अधिनियम की धारा 14 (2) के अधीन निर्धारित समय में मामले का निपटारा नहीं हो पा रहा है। जबकि इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट का भी स्पष्ट निर्देश है।
उल्लेखनीय है कि नालंदा जिले की पुलिस किशोर न्याय अधिनियम की धारा 78 का भी उपयोग नहीं कर रही है। जेजेबी जज के निर्देश पर अभी तक दीपनगर थाना से संबंधित सिर्फ 1 मामले में इसका उपयोग किया जा सका है।
पुलिस द्वारा इस धारा का उपयोग नहीं करने का परिणाम है कि शराब या किसी अन्य तरह के अपराध के लिए किशोर का उपयोग करने वाले व्यस्क अपराधी बच जाते हैं। जिसे 7 वर्ष की सजा और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
इसके पूर्व जेजेबी जज के एक पत्र पर संज्ञान लेते हुए अपराध अनुसंधान विभाग कमजोर वर्ग के पुलिस महानिरीक्षक ने भी अक्टूबर 2018 में ही सभी एसपी को पत्र लिखकर अऩुसंधान व समय पर चार्जशीट सौंपने से संबंधित दिशा-निर्देश दिये थे। बावजूद जिले के पुलिस अधिकारी इस पर अमल नहीं कर रहे हैं।
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