नालंदा DM ने शराब कारोबार में संलिप्त इन 14 असामाजिक लोगों के खिलाफ CCA लगाया

बिहारशरीफ (नालंदा दर्पण)। शराब के अवैध कारोबार एवं अन्य आपराधिक गतिविधियों में आदतन संलिप्त जिला के 14 असामाजिक तत्वों के विरुद्ध बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 3 के अंतर्गत जिला दंडाधिकारी शशांक शुभंकर के न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है।

लहेरी थाना क्षेत्र के आलमगंज निवासी मोहित कुमार के विरुद्ध भादवि की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत लहेरी थाना में दो अलग-अलग कांड दर्ज हैं।

विभिन्न आपराधिक मामलों के आरोप में जेल जा चुके हैं तथा वर्तमान में जमानत पर मुक्त हैं। इनके कृत्य से सामजिक सौहार्द के भंग होने की सम्भावना है।

पारित आदेश के आलोक में रोहित कुमार को तीन महीने के लिए जिला बदर करते हुए अपनी उपस्थिति प्रतिदिन चौक थाना,पटना सिटी में दर्ज करानी होगी।

इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारणवश बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर ही थाना क्षेत्र से बाहर जाएंगे।

बिंद थाना क्षेत्र के बिंद निवासी मनोहर चौधरी के विरुद्ध बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत बिंद थाना में दो अलग अलग कांड दर्ज है।

अवैध रूप से शराब की बिक्री करने के आरोप में जेल जा चुके हैं तथा वर्तमान में जमानत पर मुक्त होने के पश्चात भी अवैध शराब का कारोबार कर रहे हैं।

पारित आदेश के आलोक में मनोहर चौधरी को अगले एक माह तक प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को सारे थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। थाना क्षेत्र से बाहर जाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी।

बिहार थाना क्षेत्र के इमादपुर निवासी चुन्नू सपेरा के विरुद्ध बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत बिहार थाना में पांच अलग-अलग कांड दर्ज हैं।

अवैध रूप से शराब की बिक्री करने के आरोप में जेल जा चुके हैं तथा वर्तमान में जमानत पर मुक्त होने के पश्चात भी अवैध शराब का कारोबार कर रहे हैं।

पारित आदेश के आलोक में चुन्नू सपेरा को अगले तीन माह तक प्रतिदिन सोहसराय थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। थाना क्षेत्र से बाहर जाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी।

बिंद थाना क्षेत्र के बिंद निवासी योगेंद्र चौधरी के विरुद्ध बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत बिंद थाना में तीन अलग अलग कांड दर्ज है।

अवैध रूप से शराब की बिक्री करने के आरोप में जेल जा चुके हैं तथा वर्तमान में जमानत पर मुक्त होने के पश्चात भी अवैध शराब का कारोबार कर रहे हैं।

पारित आदेश के आलोक में योगेंद्र चौधरी को अगले एक माह तक प्रत्येक सोमवार, बुधवार, शुक्रवार एवं रविवार को सारे थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। थाना क्षेत्र से बाहर जाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी।

हरनौत (गोकुलपुर) थाना क्षेत्र के मिराचक निवासी गुलजारी चौधरी के विरुद्ध बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत हरनौत (गोकुलपुर) थाना में दो अलग अलग कांड दर्ज है।

अवैध रूप से शराब की बिक्री करने के आरोप में जेल जा चुके हैं तथा वर्तमान में जमानत पर मुक्त होने के पश्चात भी अवैध शराब का कारोबार कर रहे हैं।

पारित आदेश के आलोक में गुलजारी चौधरी को अगले एक माह तक प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को हरनौत थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। थाना क्षेत्र से बाहर जाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी।

सोहसराय थाना क्षेत्र के बड़ी पहाड़ी निवासी अमित कुमार गुप्ता के विरुद्ध बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत सोहसराय थाना में दो अलग-अलग कांड दर्ज हैं।

अवैध रूप से शराब की बिक्री करने के आरोप में जेल जा चुके हैं तथा वर्तमान में जमानत पर मुक्त होने के पश्चात भी अवैध शराब का कारोबार कर रहे हैं।

पारित आदेश के आलोक में अमित कुमार गुप्ता को अगले एक माह तक प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को बिहार थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। थाना क्षेत्र से बाहर जाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी।

एकंगरसराय थाना क्षेत्र के एकंगरसराय-इसलामपुर रोड निवासी कारा उर्फ़ अर्जुन कुमार के विरुद्ध बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम तथा भादविकी विभिन्न धाराओं के तहत एकंगरसराय थाना में तीन अलग-अलग कांड दर्ज हैं।

अवैध रूप से शराब की बिक्री करने के आरोप में जेल जा चुके हैं तथा वर्तमान में जमानत पर मुक्त होने के पश्चात भी अवैध शराब का कारोबार कर रहे हैं।

पारित आदेश के आलोक में कारा उर्फ़ अर्जुन कुमार को अगले तीन माह तक प्रत्येक सोमवार, बुधवार, शुक्रवार एवं रविवार को इसलामपुर थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। थाना क्षेत्र से बाहर जाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी।

तेलमर थाना क्षेत्र के सोराडीह निवासी विश्वजीत महतो के विरुद्ध बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम तथा भादवि की विभिन्न धाराओं के तहत तेलमर थाना में चार अलग-अलग कांड दर्ज हैं।

विभिन्न आपराधिक घटनाओं के आरोप में जेल जा चुके हैं तथा वर्तमान में जमानत पर मुक्त होने के पश्चात भी आपराधिक कार्य में संलिप्त हैं।

पारित आदेश के आलोक में विश्वजीत महतो को अगले एक माह तक प्रत्येक सोमवार, बुधवार, शुक्रवार एवं रविवार को एकंगरसराय थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। थाना क्षेत्र से बाहर जाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी।

बिंद थाना क्षेत्र के बिंद निवासी मुन्ना चौधरी के विरुद्ध बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत बिंद थाना में दो अलग-अलग कांड दर्ज हैं।

अवैध रूप से शराब की बिक्री करने के आरोप में जेल जा चुके हैं तथा वर्तमान में जमानत पर मुक्त होने के पश्चात भी अवैध शराब का कारोबार कर रहे हैं।

पारित आदेश के आलोक में मुन्ना चौधरी को अगले एक माह तक प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को सारे थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। थाना क्षेत्र से बाहर जाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी।

हरनौत(गोकुलपुर) थाना क्षेत्र के चौरिया निवासी कौशल्या देवी के विरुद्ध बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत (हरनौत)गोकुलपुर थाना में दो अलग-अलग कांड दर्ज हैं।

अवैध रूप से शराब की बिक्री करने के आरोप में जेल जा चुकी है तथा वर्तमान में जमानत पर मुक्त होने के पश्चात भी अवैध शराब का कारोबार कर रही है।

पारित आदेश के आलोक में कौशल्या देवी को अगले एक माह तक प्रत्येक दो सप्ताह में एक दिन गोकुलपुर थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। थाना क्षेत्र से बाहर जाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी।

हरनौत(गोकुलपुर) थाना क्षेत्र के मिराचक निवासी संजय चौधरी उर्फ़ रुखिया के विरुद्ध बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत गोकुलपुर थाना में दो अलग-अलग कांड दर्ज हैं।

अवैध रूप से शराब की बिक्री करने के आरोप में जेल जा चुके हैं तथा वर्तमान में जमानत पर मुक्त होने के पश्चात भी अवैध शराब का कारोबार कर रहे हैं।

पारित आदेश के आलोक में संजय चौधरी को अगले एक माह तक प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को चेरो थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। थाना क्षेत्र से बाहर जाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी।

बिहार थाना क्षेत्र के इमादपुर निवासी बब्लू सपेरा के विरुद्ध बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत बिहार थाना में तीन अलग-अलग कांड दर्ज हैं।

अवैध रूप से शराब की बिक्री करने के आरोप में जेल जा चुके हैं तथा वर्तमान में जमानत पर मुक्त होने के पश्चात भी अवैध शराब का कारोबार कर रहे हैं।

पारित आदेश के आलोक में बब्लू सपेरा को अगले तीन माह तक प्रत्येक सोमवार, बुधवार, शुक्रवार एवं रविवार को लहेरी थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। थाना क्षेत्र से बाहर जाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी।

बिहार थाना क्षेत्र के इमादपुर निवासी संतोष नट के विरुद्ध बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत बिहार थाना में पाँच अलग-अलग कांड दर्ज हैं।

अवैध रूप से शराब की बिक्री करने के आरोप में जेल जा चुके हैं तथा वर्तमान में जमानत पर मुक्त होने के पश्चात भी अवैध शराब का कारोबार कर रहे हैं।

पारित आदेश के आलोक में संतोष नट को अगले तीन माह तक प्रत्येक सोमवार, बुधवार, शुक्रवार एवं रविवार को लहेरी थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी।थाना क्षेत्र से बाहर जाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी।

इसलामपुर थाना क्षेत्र के नौरंगा निवासी गोलू कुमार के विरुद्ध बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत इसलामपुर थाना में दो अलग-अलग कांड दर्ज हैं।

अवैध रूप से शराब की बिक्री करने के आरोप में जेल जा चुके हैं तथा वर्तमान में जमानत पर मुक्त होने के पश्चात भी अवैध शराब का कारोबार कर रहे हैं।

पारित आदेश के आलोक में गोलू कुमार को अगले तीन माह तक प्रत्येक सोमवार, बुधवार, शुक्रवार एवं रविवार को एकंगरसराय थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। थाना क्षेत्र से बाहर जाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी।

Nalanda Darpan

नालंदा दर्पण (Nalanda Darpan) के संचालक-संपादक वरिष्ठ पत्रकार मुकेश भारतीय (Mukesh Bhartiy) पिछले 35 वर्षों से समाचार लेखक, संपादक और संचार विशेषज्ञ के रूप में सक्रिय हैं। उन्हें समसामयिक राजनीति, सामाजिक मुद्दों, स्थानीय समाचार और क्षेत्रीय पत्रकारिता पर गहरी पकड़ और विश्लेषणात्मक अनुभव है। वे तथ्य आधारित, निष्पक्ष और भरोसेमंद रिपोर्टिंग के माध्यम से पाठकों तक ताज़ा खबरें और सटीक जानकारी पहुँचाने के लिए जाने जाते हैं। एक्सपर्ट मीडिया न्यूज़ (Expert Media News) सर्विस द्वारा प्रकाशित-प्रसारित नालंदा दर्पण (Nalanda Darpan) के माध्यम से वे स्थानीय समाचार, राजनीतिक विश्लेषण और सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाते हैं। उनका मानना है कि स्थानीय पत्रकारिता का उद्देश्य केवल खबर देना नहीं, बल्कि सच को जिम्मेदारी, प्रमाण और जनहित के साथ सामने रखना है। ताकि एक स्वस्थ समाज और स्वच्छ व्यवस्था की परिकल्पना साकार हो सके। More »
error: Content is protected !!
The unsolved mysteries of the ancient Nalanda University राजगीर पांडु पोखर एक ऐतिहासिक पर्यटन धरोहर Rajgir Sone Bhandar is the world’s biggest treasure Artificial Intelligence is the changing face of the future