अन्य
    Thursday, December 26, 2024
    अन्य

      एससी एसटी अधिनियम के लाभुकों को मिला 1.35 करोड़ रुपये अनुदान की राशि

      बिहारशरीफ (नालंदा दर्पण)। नालंदा जिला मुख्यालय स्थित हरदेव भवन सभागार में जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने सोमवार को अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत जिला स्तरीय अनुश्रवण एवं सतर्कता समिति की बैठक आहूत कर एससी एसटी अधिनियम में लाभुकों को करोड़ों की राशि प्रदान किया।

      जिला कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में इस अधिनियम के तहत 110 मामलों में मुआवजे के रूप में लगभग 1.35 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। 42 मामलों में मृतकों के निकटम आश्रितों को पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। अद्यतन मई-2022 तक पेंशन का भुगतान किया गया है।

      वहीं वर्तमान वित्तीय वर्ष में मुआवजा भुगतान हेतु 35 स्वीकृत मामले में आवंटन की मांग की गई है। आवंटन प्राप्त होते ही डीबीटी के माध्यम से मुआवजे की राशि का भुगतान सीधा लाभुकों के बैंक खाता में किया जाएगा।

      साथ ही जिलाधिकारी ने बैठक में उठाये गए बिंदुओं का अनुपालन निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन प्रतिवेदन समिति थे, उन सभी सदस्यों को आगामी बैठक से कम से कम 15 दिन पूर्व उपलब्ध कराने का निदेश जिला कल्याण पदाधिकारी को दिया गया।

      इस अधिनियम के अंतर्गत दर्ज वादों की सुनवाई हेतु विशेष न्यायालय गठित है। संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए विशेष लोक अभियोजक की व्यवस्था हेतु विभाग को प्रस्ताव भेजने का भी निर्णय लिया गया है।

      संबंधित खबर

      error: Content is protected !!