नालंदा दर्पण डेस्क। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक के निर्देश पर नालंदा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने नियोजित शिक्षकों को लेकर एक बड़ा आदेश दिया है।
जारी पत्र के अनुसार बिहार नगर प्रारंभिक विद्यालय सेवा-2020 एवं बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियमावली-2020 के कंडिका (1)(क) में अंकित है कि वर्ग एक से वर्ग पांच में नियुक्त शिक्षक को नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष के अंदर NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) पूर्ण करना आवश्यक होगा।
जारी पत्र के अनुसार नियोजन वर्ष 2019-20 के अंतर्गत वैसे नियोजित शिक्षक जो बीएड की उपाधि पर वर्ग 1-5 में नियुक्त हैं, परंतु उन्होंने 6 माह का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) पूर्ण नहीं किया है, उनकी सूची 48 घंटे के अंदर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें।
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा जारी पत्र से स्पष्ट है कि बीएड धारी वैसे सभी नियोजित शिक्षकों का पद रिक्त मानी जाएगी, जिन्होंने 6 माह का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) पूर्ण नहीं किया है। जिले में ऐसे शिक्षकों की संख्या हजार में है।
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