Nalanda Mahila Police: महिला थाना परिसर में दी नए कानूनों की जानकारी

बिहारशरीफ (नालंदा दर्पण)। बिहारशरीफ अवस्थित नालंदा महिला थाना परिसर (Nalanda Mahila Police) में आम लोगों के साथ बैठक कर नये कानून के बारें में जानकारी दी गई।

थानाध्यक्ष उषा सिन्हा ने कहा कि एक जूलाई से देश भर में नये कानून लागू हो गया है। नये कानून में अब आईपीसी कि धाराओं के जगह भारतीय न्याय संहिता लागू हो जाएगा। इस नये कानून के तहत आरोपी के गिरफ्तार होने कि जानकारी परिजन को दिया जाएगा।

वही गवाहों का व्यान इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड दर्ज किया जाएगा। तलाशी के दौरान विडियोग्राफी भी किया जाएगा। 15 साल से कम उम्र वाले व 60 साल से अधिक उम्र वाले व तीन साल से कम कि सजा वाले आरोप में डीएसपी से आदेश लिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि देश भर में एक जूलाई से लागू किये गए तीन नये कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता व भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जानकारी लोगों को दिया।

उन्होंने जनप्रतिनिधियों व समाजसेवियों को एक जूलाई से देशभर में लागू किये गए इस नये कानून के बारे में पंचायत स्तर पर लोगों जागरूक करने को कहा।

इस मौके पर महिला मे पदस्थापित एसआई विभा कुमारी, एएसआई वंदंना यादव, एसआई डा. विधा लक्ष्मी सहित आम महिला और गणमान्य लोग मौजुद थे।

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