HomeनालंदाBPSC TRE-1 को लेकर पटना हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, अभ्यर्थियों में दौड़ी...

BPSC TRE-1 को लेकर पटना हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, अभ्यर्थियों में दौड़ी खुशी की लहर

नालंदा दर्पण डेस्क। पटना हाईकोर्ट ने BPSC TRE-1 से जुड़े एक मामले की सुनावाई करते हुए एक बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) को BPSC TRE-1 का पूरक परिणाम जारी करने का आदेश दिया है। इससे BPSC TRE-1 के अभ्यर्थियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। उन्हें कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।

पटना हाईकोर्ट ने BPSC TRE-1 को लेकर बिहार शिक्षा विभाग को पूरक परिणाम जल्द जारी करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह आदेश याचिकाकर्ता धीरेन्द्र कुमार की अर्जी पर दिया है। इस केस की पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता वाईवी गिरी ने की है।

बता देम कि अक्टूबर, 2023 में BPSC TRE-1 का परिणाम जारी हुआ था। अध्यापक भर्ती परीक्षा के इस पहले चरण में सप्लीमेंट्री परिणाम जारी किया गया था। इसमें कुल 2773 उम्मीदवारों को पास किया गया था। हालांकि, कुल वैकेंसी 4797 की थी, लेकिन 2024 सीट खाली रह गई थीं।

तब BPSC TRE-1 में 2024 सीटें खाली रह गई थीं। 9-10 वीं क्लास के लिए अंग्रेजी विषय के लिए 926, साइंस के लिए 681,11-12वीं क्लास के लिए 223 सीटें और अन्य सब्जेक्ट के लिए 194 सीटों पर नियुक्ति नही हुई थी।

इसके बाद शिक्षा विभाग की ओर से कहा गया था कि अब खाली बची सीटों को दूसरे चरण की अध्यापक भर्ती परीक्षा में जोड़ा जाएगा। कोई सप्लीमेंट्री परिणाम जारी नहीं किया जाएगा।

इसके बाद प्रभावित अभ्यर्थियों ने शिक्षा विभाग के इस फैसला का विरोध किया था और पटना हाईकोर्ट से गुहार लगाई थी। पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर अब पटना हाईकोर्ट का फैसला आया है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

𝕏 नालंदा दर्पण LIVE अपडेट

ताज़ा खबरें, ब्रेकिंग अपडेट और लाइव पोस्ट सबसे पहले पाने के लिए हमारे X चैनल से जुड़ें।

📘 नालंदा दर्पण Facebook अपडेट

ताज़ा खबरें, ब्रेकिंग अपडेट और लाइव पोस्ट सबसे पहले पाने के लिए हमारे Facebook पेज से जुड़ें।

▶ हमारा YouTube चैनल

लेटेस्ट न्यूज़, ब्रेकिंग अपडेट और वीडियो रिपोर्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।

अभी देखें

सर्वजन खबरें