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    Friday, December 13, 2024
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      भूमि संबंधी मामलों का त्वरित निष्पादन और जमाबंदी में आधार सीडिंग करने का आदेश

      बिहारशरीफ (नालंदा दर्पण)। नालंदा जिला पदाधिकारी शशांक शुभंकर की अध्यक्षता में बिहारशरीफ हरदेव भवन सभागार में राजस्व विभाग से संबंधित कार्य प्रगति की जिला एवं अंचल स्तरीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

      इस समीक्षा के क्रम में विभिन्न एजेंडा यथा भूमि उपलब्धता, आरटीपीएस, नीलाम पत्र, परिमार्जन, दाखिल खारिज, अभियान बसेरा, भूमि विवाद, सम्परिवर्तन अतिक्रमण, राजस्व वाद, आधार सीडिंग, भू समाधान पोर्टल, ऑनलाइन एलपीसी आदि पर चर्चा करते हुए लंबित कार्यों के निष्पादन के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गये।

      सभी अंचलाधिकारी को निर्देश देते हुए जिला पदाधिकारी ने कहा कि विकास कार्यों में गति लाने के उद्देश्य से नये आंगनबाड़ी केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र, विद्यालय, जीविका भवन आदि निर्माण के लिए सरकारी भूमि का एलपीसी तुरंत निर्गत करना सुनिश्चित करें।

      इसी प्रकार जिला पदाधिकारी ने हर पंचायत में एक खेल मैदान निर्माण के लिए सरकारी जमीन का एनओसी शीघ्र निर्गत करने, कर्मचारी स्तर पर लंबित परिमार्जन मामले का निष्पादन में तेजी लाने एवं ऑनलाइन म्यूटेशन कार्य में प्रगति लाने का सख्त निर्देश दिया।

      इसी प्रकार सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं भूमि सुधार उपसमाहर्ता को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि अभियान बसेरा अंतर्गत तीन दिनों के भीतर सही लाभुकों तक भूमि पर्चा का वितरण हर हाल में सुनिश्चित करें।

      शहरी तथा नगर निकाय क्षेत्रों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति भूमिहीन परिवारों को मल्टी स्टोरीज बनाकर बसाने के लिए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया।

      जिला पदाधिकारी ने कहा कि जमाबंदी में शत प्रतिशत आधार सीडिंग करना सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी अंचल कार्यालय में कर्मचारियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करते हुए सर्वे एवं राजस्व से संबंधित लंबित कार्यों का निष्पादन हर हाल में सुनिश्चित करने का सख्त निर्देश दिया।

      संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि भूमि विवाद मामले को लेकर हमेशा अलर्ट मूड में रहे। साथ ही प्रत्येक शनिवार को अंचल एवं थाना स्तर पर भूमि विवाद का निपटारा सुनिश्चित करें।

      वहीं चौकीदार परेड में गंभीर लंबित भूमि विवाद की सुनवाई सुनिश्चित की जाए तथा रजिस्टर में इसकी इंट्री करें। भू-समाधान पोर्टल पर अंचल, थाना से संबंधित संवेदनशील, अति संवेदनशील भूमि विवाद मामले का निष्पादन सुनिश्चि करने का भी निर्देश दिया।

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