चुनाव प्रचार सामग्री मुद्रण में जरुरी बरतें ये सावधानी

बिहारशरीफ (नालंदा दर्पण)। नालंदा जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी शशांक शुभंकर की अध्यक्षता में लोक सभा आम निर्वाचन, 2024 की तैयारी को लेकर जिला के सभी मुद्रणालयों के प्रबंधकों के साथ बैठक हुई। जिसमें चुनाव प्रचार के लिए अभ्यर्थियों, राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों के समर्थकों के द्वारा पोस्टर पंफ्लेट्स इत्यादि के मुद्रण में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 ए के प्रावधानों का पूरी तरह अनुपालन करने का निर्देश दिया गया।

जिलाधिकारी ने उपस्थित सभी मुद्रणालयों के प्रबंधकों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा 16 मार्च 2024 को प्रेस नोट जारी किया गया है। इसके साथ ही पूरे जिले में आदर्श आचार संहित प्रभावी हो गया है। चुनाव प्रचार के लिए अभ्यर्थियों, राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों के समर्थकों के द्वारा पोस्टर, पंफ्लेट्स इत्यादि का मुद्रण करवाया जाता है। इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा विस्तृत मार्ग दर्शन निर्गत किये गये हैं।

उन्होंने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127 ए के प्रावधानों के अनुपालन के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पोस्टर, पंफ्लेट्स इत्यादि के मुद्रण के लिए निम्नांकित प्रावधान किये गये हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 171 (ज) निर्वाचन के सिलसिले में अवैध संदाय जो कोई किसी अभ्यर्थी के साधारण या विशेष लिखित प्राधिकार के बिना ऐसे अभ्यर्थी का निर्वाचन अग्रसर करने या निर्वाचन करा देने के लिए कोई सार्वजनिक सभा करने में या किसी विज्ञापन, परिपत्र या प्रकाशन पर, या किसी भी अन्य ढंग से व्यय करेगा या करना प्राधिकृत करेगा।

  • कोई भी व्यक्ति ऐसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर जिसके मुख्य पृष्ट पर उसके मुद्रक और प्रकाशक के नाम और पते न हों, मुद्रित या प्रकाशित न करेगा और न मुद्रित या प्रकाशित करायेगा।
  • कोई भी व्यक्ति निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर को उस दशा में न तो मुद्रित करेगा, और न मुद्रित कराएगा जिसमें वह उसके प्रकाशक के अनन्यता के बारे में अपने द्वारा हस्ताक्षरित और ऐसे दो व्यक्तियों द्वारा जो स्वयं उसे जानते हैं, अनुप्रमाणित द्विप्रतीक घोषणा मुद्रक को प्रदान नहीं कर देता है।
  • उस दशा में सिवाय न तो मुद्रित करेगा और न मुद्रित कराएगा जिसमें कि मुद्रक घोषणा की एक प्रति दस्तावेज की एक प्रति सहित राज्य की राजधानी में मुद्रित की जाती है तो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को तथा जिले में मुद्रित की जाती है तो जिला दंडाधिकारी को दस्तावेज के मुद्रण के पश्चात् युक्तियुक्त समय के भीतर भेज देना होगा।
  • दस्तावेज की अनेकानेक प्रतियां बनाने की किसी ऐसी प्रक्रिया की बाबत जो हाथ से नकल करके ऐसी प्रतियां बनाने से भिन्न है, यह समझा जाएगा कि वह मुद्रण है और मुद्रकर पद का अर्थ तद्नुसार लगाया जायेगा।
  • निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टरर से किसी अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के समूह के निर्वाचनको सम्प्रवर्तित या प्रतिकूलतः प्रभावित करने के प्रयोजन के लिए वितरित कोई मुद्रित पुस्तिका, पर्चा या दस्तावेज या निर्वाचन की प्रति, निर्देश करने वाला कोई प्लेकार्ड या पोस्टर अभिप्रेत है।
  • निर्वाचन सभा की तारीख, समय, स्थान और विशिष्टयों को केवल आख्यापित करने वाला या निर्वाचन अभिकर्ताओं या कार्यकत्ताओं को पर्चा, संबंधी अनुदेश देने वाला कोई पर्चा, प्लेकार्ड या पोस्टर इसके अन्तर्गत नहीं आता है।
  • जो कोई व्यक्ति उप धारा (1) या उपधारा (2) के उपबंधों में से किसी का उल्लंघन करेगा, उसे कारावास या जुर्माने की सजा हो सकती है। सजा की अवधि छह माह तक की हो सकती है या 2000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों से सजा हो सकती है। भारतीय दण्ड विधान की धारा 171 (ज) के अन्तर्गत निर्वाचन के सिलसिले में अवैध संदाय भी दण्डीय है।

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