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ताजिया-अखाड़ा जुलूस निकालने के लिए अनुज्ञप्ति लेना होगा अनिवार्य, जानें पुलिस-प्रशासन की कड़ी शर्तें

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बिहारशरीफ (नालंदा दर्पण)। आगामी मुहर्रम के अवसर पर विधि व्यवस्था सामान्य बनाये रखने को लेकर आज जिलाधिकारी शशांक शुभंकर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक हरदेव भवन सभागार में की गई।

बताया गया कि ताजिया का अखाड़ा कुछ निर्धारित शर्तों के अनिवार्य अनुपालन की सहमति के आधार पर निकाला जाएगा। इसके लिए आयोजकों को अनिवार्य रूप से लाइसेन्स लेना होगा। बगैर लाइसेन्स के कोई भी अखाड़ा नहीं निकाला जाएगा।

अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु संबंधित आयोजकों को  अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के कार्यालय में आवेदन देना होगा।लाइसेन्स में आयोजन से संबंधित सभी शर्तों का वर्णन होगा।

 (1) जुलूस में शामिल होने वाले लोगों की संख्या के साथ कम से कम 20 प्रतिशत लोगों को आयोजक के रूप में आधार संख्या के साथ अपना पता देना होगा। इन सभी लोगों के पते का सत्यापन पुलिस के माध्यम से किया जाएगा। बाहरी लोगों को जुलूस में शामिल नहीं करेंगे।

(2) किसी भी तरह के डीजे के परिचालन पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। लाउड स्पीकर का उपयोग अनुमंडल पदाधिकारी से प्राप्त अनुमति के आधार पर लाउडस्पीकर एक्ट के अनुपालन की शर्त पर किया जाएगा।

(3) किसी भी तरह का हथियार/लाठी/डंडा का प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

(4) किसी भी तरह के अश्लील संगीत तथा भड़काऊ संवाद/नारा आदि पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।

(5) जुलूस में माइक के संचालन हेतु आयोजकों को पूर्व से जिम्मेदार व्यक्ति को प्राधिकृत करना होगा। पूर्व से प्राधिकृत व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा माइक का संचालन नहीं किया जाएगा।

(6) निर्धारित रूट एवं समयसीमा का अनिवार्य रूप से अनुपालन करना होगा।

बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा भी एक-एक कर अपनी बात रखी गई। जिलाधिकारी ने सभी लोगों को धार्मिक आस्था एवं सच्ची श्रद्धा के साथ अखाड़े में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने को कहा। सभी आयोजकों से लाइसेंस में निर्धारित शर्तों का अनिवार्य रूप से अनुपालन कराने को कहा गया।

बैठक में नालंदा सांसद कौशलेंद्र कुमार, महापौर नगर निगम बिहार शरीफ,पूर्व विधान पार्षद राजू यादव, पूर्व विधायक ई० सुनील कुमार, पूर्व विधायक रवि ज्योति कुमार, पुलिस अधीक्षक, सभी अनुमंडल पदाधिकारी , सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं शांति समिति के सदस्यगण उपस्थित थे।

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