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    Friday, October 4, 2024
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      बिलोशिनि अधिकार अधिनियम के तहत आज 14 मामलों की सुनवाई में हुआ कई शिकायतों का निवारण

      बिहार शरीफ (नालंदा दर्पण)। लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के रूप में प्रभारी जिलाधिकारी -सह- उप विकास आयुक्त वैभव श्रीवास्तव द्वारा आज 14 मामले की सुनवाई की गई।

      इनमें से कुछ मामलों का निवारण सुनवाई से पूर्व ही संबंधित लोक प्राधिकार द्वारा किया गया तथा कुछ मामलों में निवारण हेतु संबंधित लोक प्राधिकार के पदाधिकारियों को आदेश दिया गया।

      परिवादी अनिल कुमार द्वारा भू-अर्जन के क्रम में जमीन मापी का कार्य करने से संबंधित पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किए जाने से संबंधित परिवाद के संदर्भ में जिला भू-अर्जन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि परिवादी को भुगतान करने हेतु कागजी की प्रक्रिया पूरी हो गई है। एक सप्ताह के अंदर उनके बैंक खाता में राशि हस्तांतरित कर दी जाएगी।

      सिलाव में सात निश्चय योजना एवं मनरेगा के तहत कराए गए कार्य में अनियमितता से संबंधित दायर परिवाद के संदर्भ में जिला पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा जांच की गई थी। जांच में मनरेगा एवं सात निश्चय के माध्यम से क्रियान्वित दो अलग-अलग योजनाओं में कुछ हद तक अनियमितता पाई गई।

      मनरेगा से संबंधित तत्कालीन पंचायत रोजगार सेवक, कनीय अभियंता एवं प्रोग्राम पदाधिकारी  के विरुद्ध कार्रवाई का निदेश उपविकास आयुक्त को तथा सात निश्चय योजना से संबंधित तत्कालीन कनीय अभियंता के विरुद्ध कार्रवाई हेतु जिला पंचायत राज पदाधिकारी को निदेश दिया गया।

      राजगीर के परिवादी पंकज कुमार द्वारा पूर्व के गलत बिजली बिल से संबंधित दायर परिवाद के संदर्भ में सहायक विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, राजगीर को उनका बिजली बिल स्पष्ट मदवार विवरण के साथ उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।

      हिलसा के परिवादी सत्यनारायण प्रसाद द्वारा पानी के निकासी की व्यवस्था से संबंधित दार परिवाद के संदर्भ में कार्यपालक अभियंता स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, हिलसा द्वारा बताया गया कि जल निकासी का कार्य किया जा रहा है। यह कार्य दो दिन में पूर्ण हो जाएगा।

      अतिक्रमण से संबंधित चार मामलों में संबंधित अंचलाधिकारी द्वारा बताया गया कि अतिक्रमण हटाने के लिए अतिक्रमण वाद प्रारंभ कर दिया गया है तथा तिथि का भी निर्धारण किया गया है। निर्धारित तिथि को दंडाधिकारी एवं पुलिस बल की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी।  कुछ अन्य मामलों में संबंधित लोक प्राधिकार के पदाधिकारियों को आवश्यक निदेश दिया गया।

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