नालंदा दर्पण डेस्क। बिहार शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए एक नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत अब बीपीएससी (BPSC) और सक्षमता पास दोनों शिक्षक ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस गाइडलाइन में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। जो शिक्षकों के ट्रांसफर प्रक्रिया को और पारदर्शी और व्यवस्थित बनाएंगे।
शिक्षकों के ट्रांसफर प्रक्रिया के अब नए मुख्य बिंदु:
वर्तमान और चॉइस पोस्टिंग के बीच की दूरी: शिक्षकों को ट्रांसफर के लिए आवेदन करते समय अपनी वर्तमान पोस्टिंग और चॉइस पोस्टिंग के बीच की दूरी का उल्लेख करना होगा। इसके बिना आवेदन मान्य नहीं होगा।
ई-शिक्षा पोर्टल पर आवेदन: सभी आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे, और शिक्षकों को अपना लिखित आवेदन स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
ट्रांसफर के लिए 7 विकल्प: शिक्षकों को 7 ट्रांसफर विकल्प भरने होंगे और इन्हीं के आधार पर उनका ट्रांसफर किया जाएगा।
महत्वपूर्ण आधार: ट्रांसफर की विशेष आवश्यकताओं में महिला शिक्षकों के लिए पति की पोस्टिंग, असाध्य बीमारियाँ, दिव्यांगता, मानसिक बीमारी और विधवा या परित्यक्ता का आधार शामिल हैं।
BPSC और सक्षमता पास शिक्षकों के लिए: अब बीपीएससी और सक्षमता पास शिक्षक ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें तीन विकल्प देने होंगे।
10 अनुमंडल का विकल्प खत्म: नई गाइडलाइन में 10 अनुमंडल के विकल्प को समाप्त कर दिया गया है। ताकि ट्रांसफर प्रक्रिया में एकरूपता लाई जा सके।
अवधि: यह पूरी प्रक्रिया 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक चलेगी। जिन शिक्षकों ने पहले से आवेदन दिया है। उनका आवेदन रद्द माना जाएगा और उन्हें नए सिरे से आवेदन करना होगा।
पुरानी नीति पर कोर्ट का स्टे: इससे पहले पटना हाईकोर्ट ने शिक्षकों की ट्रांसफर नीति पर स्टे लगा दिया था। सरकार ने इस मामले में फिलहाल नीति को स्थगित कर दिया है और नए सिरे से गाइडलाइन जारी की है। कोर्ट ने इस मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 21 जनवरी 2025 निर्धारित की है।
इस नई ट्रांसफर गाइडलाइन से बिहार के हजारों शिक्षकों को अपनी पसंद की जगह पर ट्रांसफर के लिए एक नया मौका मिलेगा। हालांकि यह देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट के आदेश और गाइडलाइन के बीच संतुलन कैसे स्थापित किया जाएगा।
- शराब के नशे में धुत होकर हेडमास्टर-टीचर पहुंचे स्कूल, ग्रामीणों ने टांगकर पहुंचाया थाना
- भारत ने जापान को 2-0 से हराया, 20 नवंबर को चीन से होगा फाइनल मुकाबला
- जानें क्या है न्यू टीचर ट्रांसफर पॉलिसी, पटना हाई कोर्ट ने क्यों लगाई रोक
- अब बिना स्पेशल ट्रेनिंग नहीं होगा शिक्षकों का प्रमोशन
- सक्षमता पास 1.39 लाख शिक्षकों को CM नीतीश देंगे विशिष्ट अध्यापक का तमगा