BSSC परीक्षा के दौरान बिहारशरीफ में धारा-163 लागू, जानें कड़े निर्देश

बिहारशरीफ (नालंदा दर्पण)। आगामी 11 मई 2025 (रविवार) को बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) द्वारा आयोजित कार्यालय परिचारी प्रारंभिक परीक्षा को लेकर नालंदा जिला प्रशासन पूरी तरह चौकस और सतर्क मोड में है। परीक्षा को कदाचारमुक्त और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए बिहारशरीफ अनुमंडल के 15 परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। साथ ही परीक्षा के दिन केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू रहेगी।
बता दें कि बिहारशरीफ के 15 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा दोपहर 12:00 बजे से 2:00 बजे तक होगी। इसके लिए बिहारशरीफ अनुमंडल मुख्यालय में 15 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं। इस परीक्षा के लिए पीएल साहू +2 विद्यालय सोहसराय, राजकीय बालिका +2 उच्च विद्यालय सोहसराय, सदरे आलम मेमोरियल सेकेंडरी स्कूल कागजी मोहल्ला, सोगरा 2 उच्च विद्यालय समाहरणालय के निकट, नालंदा कॉलेज बिहारशरीफ, एसएस बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय कचहरी रोड, आरपीएस स्कूल कचहरी रोड, आवासीय मोडल मध्य विद्यालय भैंसासुर, राजकीय कन्या मध्य विद्यालय कमरूद्धीनगंज, डेफोडिल पब्लिक स्कूल, श्री शती स्थान मंगलास्थान रोड, कैम्ब्रिज स्कूल पहड़पुरा, राणाविगहा, सोगरा कॉलेज गगनदीवान, सरदार पटेल मेमोरियल कॉलेज उदंतपुरी मणिराम अखाड़ा, बिहार टाउन उच्च विद्यालय बिहारशरीफ, आदर्श +2 उच्च विद्यालय मणिराम अखाड़ा रोड केंद्र निर्धारित किए गए हैं।
अनुमंडल दंडाधिकारी काजले वैभव नितिन के आदेशानुसार सभी परीक्षा केंद्रों के 500 गज के दायरे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू रहेगी। इसके तहत निम्न गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। इस दौरान पाँच या अधिक लोगों का जमावड़ा, किसी भी प्रकार के हथियार का लेकर चलना (चाहे वह लाइसेंसी क्यों न हो), मोबाइल फोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का परीक्षा केंद्र में ले जाना, लाउडस्पीकर या ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग, फोटोस्टेट दुकानें, साइबर कैफे और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे।
हर परीक्षा केंद्र पर दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और सशस्त्र बल की तैनाती सुनिश्चित की गई है। इसके अलावा गश्ती दलों को भी मुस्तैद रखा गया है। ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी या कदाचार की स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके।
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि यह आदेश परीक्षा ड्यूटी में लगे कर्मियों, शवयात्रा में शामिल लोगों और लाठी के बिना न चल पाने वाले लोगों पर लागू नहीं होगा।
जिला प्रशासन ने परीक्षार्थियों से अपील की है कि वे समय से पूर्व परीक्षा केंद्र पर पहुंचें और सभी नियमों का पालन करें। किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक सामग्री या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस साथ लाने से उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।
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