बिहारशरीफ (नालंदा दर्पण)। जिला व्यवहार न्यायालय के विशेष पॉस्को जज सह एडीजे छह आशुतोष कुमार ने नौ वर्षीया नाबालिग के साथ रेप के मामले में एक आरोपित को दोषी पाते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना भी किया है। जुर्माने की राशि जमा नही करने पर दो साल अलग से सजा भुगतना होगा।
आरोपित झल्लू सिंह हरनौत थाना क्षेत्र का निवासी है। वह किराना दुकानदार है। मामले में अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक जगत नारायण सिन्हा ने बहस की।
उन्होंने बताया कि आरोपित नौ वर्षीय बच्ची को बिस्कुट का प्रलोभन देकर अक्सर गलत काम करता था। इसी दौरान 24 दिसम्बर 2019 को 10 बजे दिन में भी उसके साथ गलत काम किया।
इसके बाद बच्ची लड़खड़ाते हुए घर पहुचीं। माँ को शक होने पर बेटी से पूछताछ की। पीड़िता ने घटना के संबंध में सारी बातें बतायी।
इसके बाद पीड़िता की मां ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया। कोर्ट में घटना का समर्थन में छह लोगों ने गवाही दी थी।
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