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जानें नालंदा लोकसभा चुनाव के लिए कब से कब तक कैसे होगा नामांकन दाखिल

बिहारशरीफ (नालंदा दर्पण)। नालंदा जिला निर्वाचन पदाधिकारी शशांक शुभंकर की अध्यक्षता में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, निर्दलीय अभ्यर्थी एवं अन्य राजनीतिक दल के अभ्यर्थियों की हुई बैठक में 29-नालंदा लोकसभा चुनाव में नामांकन दाखिल करने के लिए आवश्यक जानकारी दी गई।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने राजनीतिक दलों व निर्दलीय के रूप में नाम निर्देशन के लिए विहित प्रपत्र 2 (क) है और अधिकतम 4 सेटों में 7 मई से 14 मई तक (अवकाश व द्वितीय शनिवार को छोड़कर) नामांकन दाखिल किया जा सकता है। नामांकन दाखिल करने का समय पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक निर्धारित है।

नामांकन बिहारशरीफ समाहरणालय परिसर में दाखिल होगा। नामांकन दाखिल करने के जमानत की राशि अनुसूचित जाति / जनजाति करके लिए 12500 रुपए एवं अन्य के लिए 25000 रुपये लगेंगे।

नाम निर्देशन पत्र के साथ नाजिर रसीद मूल रूप में संलग्न करना होगा। नाम निर्देशन के लिए नाजिर रसीद जिला निर्वाचन कार्यालय में निर्धारित शुल्क जमा कर प्राप्त किया जा सकता है। अनुसूचित जाति / जनजाति के अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन प्रपत्र के साथ जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति संलग्न करना होगा। नामनिर्देशन पत्र / शपथ पत्र पर अभ्यर्थी अपना फोटो चिपकायेंगे। इसके अतिरिक्त पांच (5) फोटोग्राफ अलग से जमा करना है। फोटोग्राफ के पिछे अभ्यर्थी का पूर्ण हस्ताक्षर रहेगा।

फोटोग्राफ से संबंधित घोषणा पत्र संलग्न करना है। लोक सभा आम चुनाव-2024 के उद्देश्य से खोला गया नया बैक खाता की विवरणी जमा करनी होगी। नाम निर्देशन के लिए अभ्यर्थी के अधिकतम तीन वाहनों को ही नाम निर्देशन स्थल की 100 मीटर की परिधि में प्रवेश की अनुमति होगी। अभ्यर्थी सहित अधिकतम 5 व्यक्ति निर्वाची पदाधिकारी के कक्ष में प्रवेश कर सकते हैं।

29-नालन्दा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से भिन्न क्षेत्र के मतदाता हैं तो निर्वाचक सूची की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना होगा। राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय पार्टी के लिए 01 प्रस्तावक तथा अन्य के लिए 10 प्रस्तावक की आवश्यकता होगी। नाम निर्देशन के लिए प्रस्तावक 29-नालन्दा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता होने चाहिए।

प्रपत्र-26 (शपथ पत्र) का कोई कॉलम खाली नहीं रहना चाहिए, यदि किसी मद में सूचना नहीं है तो वहां शून्य, लागू नहीं या ज्ञात नहीं दर्ज किया जाय शपथ पत्र के प्रत्येक पृष्ट पर अभ्यर्थी का हस्ताक्षर एवं नोटरी पब्लिक / शपथ आयुक्त / मजिस्ट्रेट का हस्ताक्षर एवं मुहर अंकित होना चाहिए।

राजनैतिक दल से खड़े अभ्यर्थी प्रपत्र ए एवं प्रपत्र बी जमा करेंगे। प्रपत्र ए एवं प्रपत्र बी मूल में स्याही (इंक) से हस्ताक्षर किया हुआ होना चाहिए, फोटो कॉपी मान्य नहीं होगा। विगत 10 वर्षों में अभ्यर्थी यदि सरकारी आवास में रहे हैं, तो उन्हें नो ड्यूज सर्टिफिकेट जमा करना है। मतपत्र के लिए देवनागरी लिपि में नाम की वर्तनी के संबंध में घोषणा जमा करना है।

अभ्यार्थियों की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क सेंटर/ वेटिंग रूम की समाहरणालय परिसर, बिहारशरीफ में समुचित व्यवस्था की गई है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने संबंधित राजनीतिक दलों के सदस्यों/ अभ्यर्थियों को निर्देश दिया है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पूरे जिले में 144 धारा के तहत निषेधाज्ञा लागू है। सभी अभ्यर्थी आदर्श आचार संहिता का अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

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