
इस्लामपुर (नालंदा दर्पण)। सोशल मीडिया पर हथियार के साथ प्रदर्शन करना इस्लामपुर थाना क्षेत्र के एक युवक को महंगा पड़ गया। नालंदा पुलिस की ओर से जारी 24 सितंबर 2026 की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, पुलिस ने सोशल मीडिया पर कथित तौर पर अवैध हथियार लेकर घूमने वाले जितेंद्र कुमार (32 वर्ष) को गिरफ्तार किया है। वह इस्लामपुर थाना क्षेत्र के बालमत बिगहा गांव निवासी रामबचन यादव उर्फ बच्चन यादव का पुत्र बताया गया है।
पुलिस के मुताबिक 23 सितंबर की रात करीब 10:30 बजे वरीय पदाधिकारी से सूचना मिली कि एक व्यक्ति सोशल मीडिया पर अवैध हथियार लेकर घूम रहा है। सूचना के सत्यापन के बाद इस्लामपुर थाना कांड संख्या 498/26, दिनांक 23 सितंबर 2026 में आर्म्स एक्ट की धारा 25(9) के तहत मामला दर्ज करते हुए युवक की पहचान की गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
हथियार की बरामदगी के लिए छापेमारी
पुलिस प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि गिरफ्तार युवक से कथित हथियार की बरामदगी के लिए छापेमारी की जा रही है। कार्रवाई करने वाली टीम में पुअनि रामानुज सिंह, पुअनि शफिउल्लाह अंसारी, पुअनि रंजन कुमार चौधरी तथा सशस्त्र बल के जवान शामिल थे।
यह मामला उस समय सामने आया है जब इस्लामपुर के बालमत बिगहा से कथित तौर पर हथियारनुमा वस्तु लहराने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने की चर्चा थी। नालंदा दर्पण ने भी 23 सितंबर को वायरल वीडियो से संबंधित खबर प्रकाशित करते हुए इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं होने की बात स्पष्ट की थी।
पुलिस रिकॉर्ड में चार पुराने मामले
प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार पुलिस ने गिरफ्तार युवक का आपराधिक इतिहास भी बताया है। इसमें इस्लामपुर थाना क्षेत्र के वर्ष 2016, 2017 और 2022 के चार मामले शामिल हैं। पुलिस के अनुसार इनमें भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं के साथ आर्म्स एक्ट की धाराएं भी दर्ज हैं।
पुलिस द्वारा बताए गए मामलों में इस्लामपुर थाना कांड संख्या 204/16, 337/16, 239/17 और 445/22 शामिल हैं। हालांकि, इन पुराने मामलों में आरोपों का अंतिम न्यायिक निष्कर्ष क्या रहा, इसकी जानकारी प्रेस विज्ञप्ति में नहीं दी गई है। हथियार के साथ सोशल मीडिया पर वीडियो डालने के मामले में युवक की गिरफ्तारी की पुष्टि स्थानीय मीडिया रिपोर्ट में भी हुई है।
फिलहाल पुलिस की कार्रवाई का अगला फोकस कथित हथियार की बरामदगी और मामले से जुड़े अन्य तथ्यों की जांच पर है। सोशल मीडिया पर प्रसारित किसी वीडियो के आधार पर लगाए गए आरोपों का अंतिम सत्य न्यायिक प्रक्रिया और जांच के निष्कर्षों से ही निर्धारित होगा।
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