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चालू वित्तीय वर्ष में 8 करोड़ होल्डिंग टैक्स वसूलेगा बिहारशरीफ नगर निगम

नालंदा दर्पण डेस्क। बिहारशरीफ नगर निगम अपनी आय बढ़ाने के लिए लगातार पहल कर रही है। इसके तहत चालू वित्तीय वर्ष में होल्डिंग टैक्स का अधिकतम वसूली करने का निगम ने लक्ष्य रखा है। आठ करोड़ रुपये का राजस्व इस माह से प्राप्त करने का खाका तैयार किया गया है। साथ हीं यह भी तय किया गया है कि जून महीने तक वार्षिक लक्ष्य का 50 फीसदी राशि यानी चार करोड़ रुपये इस मद में वसूल कर लिया जाय। जिसके लिए निगम के टैक्स कलेक्टरों को आवश्यक निर्देश दिया गया है।

इस संबंध में बिहारशरीफ नगर आयुक्त शेखर आनंद ने राजस्व की समीक्षा बैठक की, जिसमें अलग-अलग मदों से राजस्व प्राप्ति पर चर्चा हुई और अधिक राजस्व वसूली के लिए रूपरेखा तय की गयी। शहर में कितने व्यवसायी आवासीय तथा दोनों प्रकार के भवन है इसका सर्वे कर रिपोर्ट देने का आदेश दिया गया है। टैक्स कलेक्टरों द्वारा दिये गये होल्डिंग की रैंडम जांच करने का भी निर्देश दिया गया है।

साथ हीं यह भी निर्देश दिया गया है कि रैंडम जांच में रिपोर्ट गलत मिली तो संबंधित टैक्स कलेक्टर पर कार्रवाई की जायेगी। नगर निगम प्राय: होल्डिंग टैक्स वसूली में पिछड़ता रहा है, जिससे निगम की आर्थिक स्थिति कमजोर होती रही है। लेकिन इस बार निगम प्रशासन लक्ष्य के अनुरूप वसूली करने का मन बनाया है।

इसके तहत जून महीने तक चालू वित्तीय वर्ष का होल्डिंग टैक्स जमा करने वाले पेयर को टैक्स में पांच फीसदी की छूट देने का निर्णय लिया गया है। इस बात की जानकारी टैक्स पेयरों को देने का निर्देश दिया गया है, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फायदा उठा सके और निगम का राजस्व बढ़ सके।

समीक्षा में पाया गया कि अप्रैल माह में अब तक टैक्स मद में 65 लाख रुपये की प्राप्ति नगर निगम को हुई है, जिसमें होल्डिंग टैक्स से 42 लाख, नल जल से 16 लाख, कचरा प्रबंधन से 7 लाख रुपये की राजस्व वसूली हुई है, लेकिन बैठक में यह निर्णय लिया गया कि टैक्स वसूली में और अधिक ध्यान देने की जरूरत है।

नगर निगम में टैक्स वसूली में तेजी लाने के लिए पहले फेज में 50 बड़े बकायेदारों को नोटिस दिया गया है। टैक्स नहीं जमा करने पर वैसे लोगों का नल-जल का कनेक्शन काटने की चेतावनी भी दी गयी है। इसके साथ हीं नगर निगम वैसे व्यवसायियों को भी नोटिस निर्गत किया है, जो बगैर ट्रेड लाइसेंस के व्यवसाय कर रहे है। उन्हें चेतावनी दी गयी है कि ट्रेड लाइसेंस लेकर हीं व्यवसाय करें, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जायेगी। नगर आयुक्त ने राजस्व एवं सहायक राजस्व पदाधिकारी को सभी प्रकार के वसूली कार्यों का मॉनिटरिंग करने का आदेश दिया गया है।

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