इचहोस पैक्स अध्यक्ष पर प्राथमिकी दर्ज कर होगी दंडात्मक ब्याज समेत सीएमआर राशि की वसूली

बिहारशरीफ (नालंदा दर्पण)। खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 अन्तर्गत इस्लामपुर प्रखंड के इचहोस पैक्स द्वारा 869 एमटी धान की अधिप्राप्ति की गई है। अधिप्राप्ति किये गये धान के समतुल्य लगभग 569.829 एमटी चावल (सीएमआर) संबद्ध मिल से कुटाई करवाकर राज्य खाद्य निगम को हस्तगत कराया जाना था।

इसके लिए इचहोस पैक्स अध्यक्ष को पूर्व में अनेकों बार निर्देशित किया गया है। लेकिन उक्त समिति द्वारा अब तक मात्र 261 एमटी सीएमआर ही बिहार राज्य खाद्य निगम को आपूर्ति किया गया है। इस पैक्स को अभी 335.829 एमटी सीएमआर जमा कराना अवशेष है।

जिला सहकारिता पदाधिकारी धर्मनाथ प्रसाद के अनुसार सीएमआर जमा करने की लम्बी अवधि बीत जाने के बाद भी इतनी अधिक मात्रा में सीएमआर अवशेष रहना पैक्स अध्यक्ष के कार्यों पर गंभीर प्रश्न पैदा करता है। इस्लामपुर प्रखंड के सहकारिता प्रसार पदाधिकारी पिन्टू कुमार द्वारा समिति के गोदामों में भंडारित धान का भौतिक सत्यापन में पैक्स अध्यक्ष के द्वारा टाल-मटोल किया जा रहा है। बल्कि गोदाम प्रतिदिन बंद रखा जा रहा है। इससे धान का भौतिक सत्यापन नही हो रहा है।

गोदाम का करें भौतिक सत्यापनः सीएमआर जमा कराने में अभिरूची नहीं लेने के कारण धान अधिप्राप्ति के लिए प्राप्त कैश क्रेडिट ऋण से क्रय धान का गबन करने तथा क्रय धान का सीएमआर तैयार कर राज्य खाद्य निगम के संबंद्ध गोदाम पर आपूर्ति नहीं करना तथा जन वितरण प्रणाली के माध्यम से लाभुकों को दिये जाने वाले सीएमआर के वितरण को प्रभावित कर खाद्य सुरक्षा को विफल करना, कैश क्रेडिट ऋण राशि का विचलन, सरकारी अनाज का गबन, वित्तीय कुप्रबंधन, धोखाधड़ी, सरकारी योजना को विफल करने का प्रयास, सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करना आदि कार्य किया जाना प्रमाणित करता है।

उन्होंने पैक्स अध्यक्ष को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अपने गोदाम का भौतिक सत्यापन करवाते हुए अविलम्ब अवशेष सीएमआर की आपूर्ति राज्य खाद्य निगम नालंदा के संबंद्ध सीएमआर सेन्टर पर करना सुनिश्चित करें। अन्यथा भारतीय न्याय संहिता के सुसंगत धराओं तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम के सुसंगत धारा के तहत प्राथमिकी दर्ज कराते हुए दंडात्मक ब्याज सहित सीएमआर की राशि की वसूली के लिए विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

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