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17 अगस्त तक सभी प्रायवेट स्कूल जरुर कर लें ये काम, अन्यथा होगी दंडात्मक कार्रवाई

नालंदा दर्पण डेस्क। बिहार प्राथमिक शिक्षा विभाग के निदेशक मिथिलेश मिश्रा ने सभी प्रायवेट स्कूलों  को लेकर बड़ा आदेश दिया है। उन्होंने सूबे में प्रायवेट स्कूलों द्वारा ज्ञानदीप पोर्टल पर सूचना अपलोड करने के संबंध में पुनः अधिसूचना जारी की है।

श्री मिश्रा ने विभागीय अधिसूचना संख्या 771 दिनांक 19.06.2013 पत्रांक 762 दिनांक 14.08.2023 एवं पत्रांक 579 दिनांक 20.07.2024 विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा निर्देशित किया गया था कि जिला शिक्षा पदाधिकारी प्रायवेट स्कूल के संघटनों एवं संघों के नोडल पदाधिकारी के साथ बैठक कर अपने-अपने जिले में संचालित सभी प्रायवेट स्कूलों की प्रस्वीकृति प्राप्ति हेतु आवेदन कराना सुनिश्चित करेंगे।

उक्त निर्देश के संबंध में दिनांक 27.07.2024 को वीडियो कांफ्रेस के माध्यम से आहूत विभागीय बैठक में निदेश दिया गया था कि ज्ञानदीप पोर्टल पर रक्षित विहित प्रपत्र में प्रायवेट स्कूल के द्वारा संबंधित सूचना ज्ञानदीप पोर्टल पर अपलोड कराना सुनिश्चित किया जाय, लेकिन अभी तक मात्र 577 प्रायवेट स्कूलों की सूचना ज्ञानदीप पोर्टल पर अपलोड किया गया है। यह संतोषजनक नहीं है।

उक्त के आलोक में श्री मिश्रा ने निर्देश दिया है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी प्रायवेट स्कूल के संघटनों एवं संघों के नोडल पदाधिकारी के साथ बैठक कर अपने-अपने जिले में संचालित सभी प्रायवेट स्कूलों की सूचना ज्ञानदीप पोर्टल पर दिनांक 17.08.2024 तक अपलोड कराना सुनिश्चित करेंगे।

वहीं जिन प्रायवेट स्कूलों द्वारा उक्त सूचना पोर्टल पर अपलोड नहीं किया जाता है, जिला के निरीक्षी दल के द्वारा संबंधित स्कूल की सूचना प्राप्त कर उनकी जानकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी को उपलब्ध करायी जाय।

यदि उक्त निर्धारित अवधि के बावजूद अगर किसी प्रायवेट स्कूल के द्वारा ज्ञानदीप पोर्टल पर उक्त सूचना अपलोड नहीं किया जाता है, तो आरटीई एक्ट-2009 (RTE Act, 2009) एवं बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली- 2011 के सुसंगत नियमों के तहत दण्डात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

Nalanda Darpan

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