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    Sunday, December 22, 2024
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      बिहार शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के स्थानांतरण पर जारी किए नए आदेश

      बिहारशरीफ (नालंदा दर्पण)। बिहार शिक्षा विभाग द्वारा स्थानांतरण पदस्थापन की नीति को रद्द कर दिए जाने के बाद शिक्षकों के बीच हलचल मच गई है। इस निर्णय के बाद राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षकों द्वारा ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर किए गए स्थानांतरण पदस्थापन के सभी ऑनलाइन आवेदन रद्द माने जाएंगे। इसके तहत पहले से जमा किए गए किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

      शिक्षा विभाग ने यह भी बताया है कि कुछ शिक्षक विशेष परिस्थितियों के चलते अपने स्थानांतरण की मांग कर रहे हैं। ऐसे मामलों में यदि कोई शिक्षक किसी गंभीर समस्या से ग्रसित है और स्थानांतरण आवश्यक समझता है तो वह एक नया आवेदन 1 दिसंबर 2024 से 15 दिसंबर 2024 तक ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर ऑनलाइन जमा कर सकता है।

      प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने इस निर्णय की जानकारी सभी संबंधित अधिकारियों को पत्र के माध्यम से दी है। जिसमें सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), प्रमण्डलीय आयुक्त, जिला पदाधिकारी, और उप विकास आयुक्त शामिल हैं। इन्हें इस नए निर्देश के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं।

      यह निर्णय ऐसे समय में आया है, जब राज्य भर के शिक्षक अपने स्थानांतरण की उम्मीद लगाए हुए थे। शिक्षकों की ओर से सरकार से इस निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग भी उठ सकती है। खासकर उन शिक्षकों की, जो विशेष परिस्थितियों में स्थानांतरण के इच्छुक हैं।

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