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30 जून तक करें होल्डिंग टैक्स जमा, मिलेगी विशेष छूट

बिहारशरीफ (नालंदा दर्पण)। बिहारशरीफ नगर निगम द्वारा एक अप्रैल से 30 जून तक होल्डिंग टैक्स (संपत्ति कर) जमा करने पर पांच प्रतिशत की छूट दे रहा है। यह छूट उन्हीं लोगों को मिलेगा, जो अपना प्रॉपर्टी टैक्स नियमित रूप से जमा कर रहे हैं।

पांच प्रतिशत की छूट नये वित्तीय वर्ष 2024-25 के टैक्स जमा करने पर ही मिलेगा, जबकि पुराने बकाये पर डेढ़ प्रतिशत आर्थिक दंड हर महीने की दर से चार्ज होगा। चालू वित्तीय वर्ष के टैक्स जमा करने पर जुलाई-सितंबर माह तक किसी प्रकार का दंड नहीं लगेगा।

एक अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 के बीच चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के टैक्स पर भी प्रतिमाह डेढ़ प्रतिशत दंड के साथ जमा होगा। बिहारशरीफ नगर निगम में करीब 57 हजार होल्डिंग या प्रॉपर्टी हैं। होल्डिंग टैक्स के साथ ही पानी व सफाई के बदले लगने वाला यूजर चार्ज की भी वसूली निगम कर रहा है।

नये वित्तीय वर्ष में नगर निगम का आठ करोड़ रुपएपये से अधिक का लक्ष्य प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली का लक्ष्य है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 06 करोड़ 44 लाख होल्डिंग टैक्स की वसूली का लक्ष्य था। नगर निगम राजस्व को बढ़ाने के लिए लगातार छूटे व विस्तारित मकानों का सर्वे कर असेसमेंट की कार्रवाई की गयी है। शहर के लगभग सभी वार्डों में असेसमेंट की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 व 2025-26 का ट्रेड लाइसेंस एक साथ बनवाने पर व्यवसाय के स्लैब के अनुसार लगने वा शुल्क पर नगर निगम दस फीसदी तक की छूट देगा। वहीं, सिर्फ एक साल यानी वित्तीय वर्ष 2024-25 का ट्रेड लाइसेंस कोई व्यवसायी बनवाते हैं। तब उन्हें तीन फीसदी की छूट मिलेगी।

छूट का लाभ व्यवसायी व दुकानदारों को 30 जून तक दिया जायेगा। इसके बाद हर महीने अधिकतम 500 रुपएपये के जुर्माना के साथ ट्रेड लाइसेंस बनेगा। लंबे समय से नगर निगम का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया रखने वाले शहर के बड़े बकायेदारों की सूची तैयार कर उन्हें पहली नोटिस दी जा चुकी है।

नगर निगम अब उन्हें दूसरी नोटिस भेजने की तैयारी में है। नगर निगम का करीब दो करोड़ से अधिक का होल्डिंग टैक्स बकाया है। नोटिस भेजने के बाद भी होल्डिंग टैक्स के इन बड़े बकायेदारों का बकाया राशि जमा करने में कोई दिलचस्पी नहीं है।

नगर निगम के राजस्व पदाधिकारी के अनुसार दूसरा नोटिस भेजने के बाद भी इसी तरह का रवैया रहने पर मजबूर होकर ऐसे सभी बकायेदारों के खिलाफ नगर निगम संपत्ति जब्ती-कुर्की के साथ उनके बैंक एकाउंट सीज करने की भी कार्रवाई की जाएंगी। संपत्ति कुर्की करने से पहले नोटिस भेज 21 दिनों का वक्त दिया जायेगा। इसके बाद आवश्यक कार्रवाई करते हुए बकाया राशि की वसूली होगी।

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