अन्य
    Monday, December 9, 2024
    अन्य

      नाबालिग संग रेप मामले में उप मुखिया को 22 साल कठोर कारावास की सजा

      बिहारशरीफ (नालंदा दर्पण)। बिहार शरीफ सिविल कोर्ट के एडीजे-6 सह स्पेशल पॉक्सो न्यायधीश आशुतोष कुमार ने 14 वर्षीया नाबालिग के साथ रेप मामले में 52 वर्षीय उप मुखिया अरविंद सिंह को 22 साल और उसके सहयोगी महिला को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

      साथ ही, पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी किया है। जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर दो साल का अतिरिक्त सजा भुगतना होगा। इसके साथ ही पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर योजना से सात लाख रुपए सहायता राशि देने को कहा है।

      अभियोजन पक्ष से स्पेशल पॉक्सो पीपी जगत नारायण सिन्हा ने बहस किया। विचरण के दौरान सात ने गवाही दी थी। दोनों आरोपित इस्लामपुर थाना क्षेत्र के एक गांव का निवासी है और अरविंद सिंह अपने पंचायत में उपमुखिया चुना गया था।

      स्पेशल पीपी श्री सिन्हा ने बताया कि पीड़िता के माता-पिता दिल्ली में काम करते थे। घर पर दो बहनें रहती थीं। पांच जनवरी 2021 को साढ़े पांच बजे शाम में महिला आरोपित पीड़िता के घर आई और उसकी बड़ी बहन को खोजने लगी। इसपर पीड़िता ने बताया की दीदी सोई हुई है।

      इसके बाद आरोपिता ने पीड़िता को साथ बाहर चलने को कहा। पीड़िता को भी बाहर से कुछ सामान लाना था। इसलिए वह आरोपित महिला के साथ चली गई। इसी दौरान पीड़िता को बहला-फुसलाकर खेत तरफ बने घर में ले गई। जहां आरोपी उप मुखिया आया और पीड़िता के साथ जबरन रेप किया।

      रेप के दौरान महिला आरोपित घटना को देखकर हंसती रही और रेप के बाद आरोपित लोग दूसरे कमरे में जाकर एक-दूसरे से पैसों का लेन-देन किया। पीड़िता मौका पाकर वह वहां से भाग गई। इसके बाद घटना की जानकारी ग्रामीणों को दी। ग्रामीणों ने दोनों को पकड़कर थाने के हवाले कर दिया।

       

      संबंधित खबर

      error: Content is protected !!