सरकारी स्कूलों में शिक्षकों का ड्रेस कोड लागू, सोशल मीडिया की गतिविधियों पर भी रोक

हिलसा (नालंदा दर्पण)। नालंदा जिले के सभी सरकारी स्कूलों में शिक्षक अब जींस-टीशर्ट पहनकर नहीं आ सकेंगे, क्योंकि शिक्षा विभाग ने स्कूलों में एक सख्त ड्रेस कोड लागू कर दिया हैं। इस आदेश के तहत शिक्षक और स्कूल के अन्य कर्मियों को अब फार्मल पोशाक पहनकर ही विद्यालय आना अनिवार्य होगा।

शिक्षा विभाग के निदेशक प्रशासन सह अपर सचिव सुबोध कुमार चौधरी ने इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। इस आदेश का उद्देश्य स्कूलों में अनुशासन और शैक्षिक माहौल को बनाए रखना हैं।

इसके साथ ही स्कूल परिसर में नृत्य, डीजे और डिस्को जैसी गतिविधियों पर भी सख्ती से रोक लगाई गई हैं। सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स जैसे- व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम आदि पर रिल्स बनाने और वीडियो अपलोड करने जैसी गतिविधियां अब स्कूल परिसर में पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगी।

आदेश में कहा गया हैं कि शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मियों द्वारा जींस-टीशर्ट जैसे अनौपचारिक परिधान पहनकर विद्यालय आना और सोशल मीडिया पर निम्न स्तरीय गतिविधियों को प्रसारित करना विद्यालय के वातावरण को नकारात्मक ढंग से प्रभावित करता हैं, जो किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं हैं।

हालांकि शिक्षा कैलेंडर के अनुसार विशेष अवसरों पर नृत्य और संगीत जैसे अनुशासित कार्यक्रमों की अनुमति दी जाएगी। अपर सचिव सुबोध कुमार चौधरी ने स्पष्ट किया हैं कि यदि इस आदेश का अनुपालन किसी विद्यालय में नहीं होता हैं, तो संबंधित शिक्षकों और कर्मियों पर उचित कार्रवाई की जाएगी।

वेशक यह कदम शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों में अनुशासन और शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए उठाया गया हैं। ताकि शैक्षिक माहौल को और बेहतर बनाया जा सके।

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