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    Sunday, December 22, 2024
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      षड्यंत्र कर जमीन हड़प रहे भू-माफिया, निजी जमीन पर रसूखदारों की गिद्ध दृष्टि

      आश्चर्य तो यह है कि फर्जी रजिस्ट्री पर न तो विनोद प्रसाद का हस्ताक्षर व अंगूठा निशान है और ना हीं फोटो व मोबाईल नंबर....

      बेन (नालंदा दर्पण)। नालंदा जिले में भू-माफिया गिरोह सक्रिय है। और यही कारण है कि भू-माफिया लोग सरकारी और निजी जमीन को हड़प रहे हैं।

      ताजा मामला परबलपुर थाना क्षेत्र के परवलपुर के महावीर नगर से जुड़ा है। जहाँ भू-माफिया द्वारा 15 डिसमिल जमीन को फर्जी ढंग से लिखा लिया गया है। जिसको लेकर जमीन मालिक अपने परिवार के साथ न्याय के लिए आलाधिकारियों से गुहार लगाती फिर रही है।

      पीड़ित किरण देवी पति विनोद प्रसाद ने इस संबंध में जिलाधिकारी नालंदा, एसडीएम हिलसा एवं अंचलाधिकारी परवलपुर, थानाध्यक्ष परवलपुर से शिकायत कर धोखाधड़ी करने वालों पर कारवाई की गुहार लगाई है।

      दरअसल नूरसराय थाना क्षेत्र के जुहीचक निवासी विनोद प्रसाद की 15 डिसमिल जमीन परवलपुर के महावीर नगर में स्थित है। जिसे बेना थाना क्षेत्र के गगनपुरा शिवाय विगहा के अस्थायी निवासी वीरमनी प्रसाद पिता उमेश रामजी प्रसाद द्वारा धोखाधड़ी कर करोड़ों की जमीन को अपने नाम रजिस्ट्री करवा लिया गया है।

      जब भूस्वामी को धोखाधड़ी कर जमीन रजिस्ट्री कराने की जानकारी लगी तो परवलपुर अंचल एवं थाना पहुंच कर उन्होंने लिखित शिकायत दर्ज कराई और धोखाधड़ी करने वालों पर कारवाई की मांग की।

      ★क्या है मामला: कागजात के अनुसार जमीन नूरसराय थाना क्षेत्र के जुहीचक निवासी विनोद प्रसाद की है। जिसका खाता नम्बर 229, खेसरा 5120 रकबा 15 डिसमिल है।

      लेकिन इस जमीन को बेना थाना क्षेत्र के गगनपुरा के अस्थायी निवासी वीरमनी प्रसाद पिता उमेश रामजी प्रसाद नामक व्यक्ति ने अपने नामें रजिस्ट्री करा लिया है।

      आश्चर्य तो यह है कि फर्जी रजिस्ट्री पर न तो विनोद प्रसाद का हस्ताक्षर व अंगूठा निशान है और ना हीं फोटो व मोबाईल नंबर।

      पीड़ित ने बताया कि किसी दूसरे व्यक्ति को खड़ा कर रजिस्ट्री कराया गया है, जो बिल्कुल गलत है।

      ★जमीन मालिक हीं करा सकता है सीमांकन: भू-माफिया इतने ताकतवर होते हैं कि वो किसी की भी जमीन का सीमांकन कर सकते हैं।

      भू-माफियाओं का इतना बड़ा रैकेट है कि जमीन मालिक को कानोंकान खबर हीं नहीं लगती और उसके जमीन को भू-माफिया सीमांकन करा लेता है।

      जबकि कानूनी प्रावधान है कि जमीन मालिक हीं अपनी जमीन का सीमांकन करा सकता है। दूसरे की जमीन का नहीं करा सकता। यदि कराता है तो 420 का मामला दर्ज हो सकता है।

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