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बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन‎ कारावास और 50 हजार अर्थदंड की सजा‎

पीड़िता 17 मार्च 2019 को 2‎ बजे दोपहर में खेत से चना की‎ झंगड़ी लेकर आ रही थी। तभी आरोपी‎ पाइन के बगल की झाड़ी में छिपा‎ हुआ था। अचानक वह झाड़ी से‎ निकला और पीड़िता का मुंह दबाकर‎ खींचते हुए खेत में ले जाकर‎ बलात्कार किया

नालंदा दर्पण डेस्क। बिहारशरीफ‎ जिला व्यवहार न्यायालय के अपर‎ जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम‎ सह पास्को स्पेशल न्यायाधीश‎ संतोष कुमार गुप्ता ने 16 वर्षीय‎ बच्ची के साथ बलात्कार के दोषी‎ करार आरोपी गौरव कुमार को‎ भारतीय दंड संहिता की धारा‎ 376(3) के तहत आजीवन‎ कारावास के साथ 50 हजार रुपए‎ अर्थदंड भुगतान करने की सजा‎ सुनाई है।

अर्थदंड का भुगतान नहीं‎ करने पर 6 महीना अतिरिक्त‎ कारावास भुगतनी होगी। सुनाई गई‎ इस सजा में आरोपी जब तक‎ जीवित रहेगा तब तक उसे जेल में‎ ही रहना होगा।

इसके साथ ही‎ भारतीय दंड संहिता की धारा 323‎ के तहत 1 वर्ष कारावास तथा एक‎ हजार रुपए का अर्थदंड, धारा 506‎ के तहत 2 वर्ष कारावास तथा 5‎ हजार रुपए का अर्थदंड एवं धारा‎ 341 के तहत 1 माह कारावास की‎ सजा भी भुगतनी होगी।

जज‎ गुप्ता ने पीड़िता को पीड़ित प्रतिकार‎ अधिनियम के तहत 4 लाख रुपए‎ मुआवजा देने का भी आदेश दिया‎ है।

आरोपी बेन थाना क्षेत्र के तोडल‎ बिगहा गांव का निवासी है।‎ क्या है मामला‎ पीड़िता की मां के फर्द बयान पर‎ बेन थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई‎ थी। पीड़िता 17 मार्च 2019 को 2‎ बजे दोपहर में खेत से चना की‎ झंगड़ी लेकर आ रही थी।

तभी आरोपी‎ पाइन के बगल की झाड़ी में छिपा‎ हुआ था। अचानक वह झाड़ी से‎ निकला और पीड़िता का मुंह दबाकर‎ खींचते हुए खेत में ले जाकर‎ बलात्कार किया। पीड़ित के साथ‎ मारपीट करते हुए किसी को नही‎ बताने की धमकी भी दी।

बता दें कि‎ इस मामले में न्यायाधीश शेफाली‎ नारायण ने 23 मार्च 19 को ही‎ पीड़िता का 164 के तहत बयान दर्ज‎ किया था। मामले में बचाव पक्ष की‎ ओर से तीन गवाह पेश किए गए थे।‎

अभियोजन की ओर से स्पेशल पीपी‎ सुशील कुमार ने बहस करते हुए जज‎ से अधिकतम कठोर सजा का‎ अनुरोध किया तथा 11 गवाहों से‎ गवाही भी कराई।‎

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मुकेश भारतीय

मुकेश भारतीय वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीति, प्रशासन और स्थानीय, राष्ट्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर लेखन-संपादन करते हैं। More »
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