बिहार शरीफ (नालंदा दर्पण)। लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के रूप में प्रभारी जिलाधिकारी -सह- उप विकास आयुक्त वैभव श्रीवास्तव द्वारा आज 16 मामले की सुनवाई की गई।
इनमें से कुछ मामलों का निवारण सुनवाई से पूर्व ही संबंधित लोक प्राधिकार द्वारा किया गया तथा कुछ मामलों में निवारण हेतु संबंधित लोक प्राधिकार के पदाधिकारियों को आदेश दिया गया।
परिवादी शशि भूषण प्रसाद द्वारा दो भूखंड को अतिक्रमण मुक्त कराने से संबंधित दायर परिवाद के संदर्भ में बताया गया कि एक भूखंड के जमाबंदी रद्दीकरण का प्रस्ताव अपर समाहर्ता को भेजा गया है। जमाबंदी रद्द होने के उपरांत अंचलाधिकारी को अतिक्रमण वाद संचालित करने का निर्देश दिया गया। दूसरे भूखंड के संदर्भ में अतिक्रमण वाद की कार्रवाई संचालित कर अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया गया।
करायपरशुराय के परिवादी सत्यनारायण प्रसाद द्वारा घर से पानी की निकासी के संबंध में दायर परिवाद के संदर्भ में प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन को संयुक्त रूप से स्थल भ्रमण कर पानी निकासी हेतु कार्रवाई सुनिश्चित कराने का आदेश दिया गया।
बिहारशरीफ के परिवादी डॉक्टर नवल प्रसाद द्वारा जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने से संबंधित परिवाद के संदर्भ में अमीन द्वारा की गई मापी के अनुरूप अतिक्रमण हटाने का निर्देश अंचलाधिकारी बिहारशरीफ को दिया गया।
हिलसा के परिवादी सूरज कुमार द्वारा जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने से संबंधित परिवाद के संदर्भ में अंचलाधिकारी को स्वयं स्थल पर जाकर जमीन की मापी करा कर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया।
परिवादी रविंद्र रामद्वारा अधिक बिजली बिल दिए जाने से संबंधित परिवाद के संदर्भ में कार्यपालक अभियंता विद्युत आपूर्ति प्रमंडल ग्रामीण को परिवादी के विद्युत विपत्र एवं उनके द्वारा भुगतान की गई राशि की जांच कर स्पष्ट प्रतिवेदन समर्पित करने का आदेश दिया गया।
राजगीर के परिवादी द्वारा पैन को भरकर आर पार रास्ता बनाने के कारण पैन के अवरुद्ध हो जाने से संबंधित दायर परिवार के संदर्भ में अंचलाधिकारी राजगीर को अविलंब पैन में भरे गए मिट्टी को हटाने तथा ऐसा कृत्य करने वाले के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया।
राजगीर के परिवादी आदित्यनाथ प्रभाकर द्वारा जमीन पर दखल कब्जा दिलाने से संबंधित परिवाद के संदर्भ में भूमि सुधार उप समाहर्ता राजगीर को मामले की विस्तृत जांच कर रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया।
सिलाव के परिवादी सदानंद प्रसाद द्वारा जमीन का रसीद नहीं काटे जाने तथा उनकी जमाबंदी में से रकबा घटा दिए जाने से संबंधित परिवाद के संदर्भ में भूमि सुधार उप समाहर्ता राजगीर को मामले की बारीकी से जांच करने का आदेश दिया गया। कुछ अन्य मामलों में संबंधित लोक प्राधिकार के पदाधिकारियों को आवश्यक निदेश दिया गया।
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