बिहारशरीफ (नालंदा दर्पण)। नालंदा पुलिस ने लहेरी थाना क्षेत्र के बाजार समिति के पास से बिना नंबर की स्कॉर्पियो में बैठे छह युवकों को गिरफ्तार किया है।
सदर डीएसपी डॉ. शिब्ली नोमानी ने बताया कि सभी बदमाश किसी अपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में लगे थे। उनके पास से दो लोडेड देसी पिस्तौल व 10 कारतूस बरामद किये गये हैं। गिरफ्तार बदमाशों में चर्चित अभय उर्फ बौआ यादव भी शामिल है।
शुक्रवार को मेडिकल जांच के लिए पुलिस सभी को लेकर सदर अस्पताल पहुंची। सदर अस्पताल में उनका कहना था कि उनके पास कोई हथियार नहीं था। सभी लोग एक शादी समारोह से लौट रहे थे। उन्हें दो दिनों तक बुरी तरह से टार्चर किया गया है। उनका कसूर भी नहीं बताया जा रहा है।
कौन-कौन हुआ गिरफ्तार: तेल्हाड़ा थाना क्षेत्र के विशुनपुर गांव का अभय कुमार उर्फ बौआ यादव, टीका बिगहा गांव का प्रवीण कुमार जो अभी लहेरी थाना क्षेत्र के नालंदा कॉलोनी में रहता है।
नूरसराय थाना क्षेत्र के प्रह्लादनगर गांव का अवध बिहारी उर्फ बंडा, हरनौत थाना क्षेत्र के खैरा गांव का सतीश कुमार, सरमेरा थाना क्षेत्र के गोपालाबाद गांव का ऋतिक राज और नवादा जिला के अकबरपुर थाना क्षेत्र स्थित बरेब गांव का रॉकी कुमार।
रंगदारी मांगने की हुई थी एफआईआर: सदर डीएसपी ने बताया कि मानपुर थाना क्षेत्र के विलासपुर गांव निवासी गौरव पटेल ने इनके खिलाफ लहेरी थाना में एफआईआर करायी थी।
उनका आरोप था कि भैंसासुर मोहल्ले के पास 31 जनवरी को बदमाशों ने गले में गमछी लपेटकर रंगदारी की मांग की थी। नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी थी।
अभियुक्तों का है अपराधिक इतिहास: डीएसपी ने बताया कि गुप्त सूचना पर पुलिस टीम ने बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इन सभी का अपराधिक इतिहास है।
बौआ के खिलाफ अलग-अलग थानों में 10 मामले, बंडा के खिलाफ 13, प्रवीण के खिलाफ 5, सतीश के खिलाफ 2 और रॉकी के खिलाफ पांच मामले दर्ज हैं। छापेमारी में लहेरी थाना की पुलिस और डीआईयू की टीम शामिल थी।
- प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के पास मिले 1200 साल पुरानी मूर्तियां
- सट्टेबाजी ने ली युवक की जान, 20 लाख में 19 लाख लौटाया, फिर भी हत्या कर पेड़ से टांगा शव
- बिना सूचना बिजली कनेक्शन काटे जाने को लेकर भाकपा माले का रोषपूर्ण प्रदर्शन
- द्वितीय अपीलीय प्राधिकार में 15 मामलों की सुनवाई, कई शिकायतों का हुआ निवारण
- जिले में 1 फरवरी से 41 केंद्रों पर शुरु होगी इंटर परीक्षा, 500 मीटर की परिधि में रहेगा धारा 144 लागू