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    Thursday, December 26, 2024
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      जिलाधिकारी ने बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत की 14 मामलों की सुनवाई, देखें किन शिकायतों का हुआ निवारण

      बिहार शरीफ (नालंदा दर्पण)। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के रूप में नालंदा जिलाधिकारी द्वारा आज 14 मामले की सुनवाई की गई। इनमें से कुछ मामलों का निवारण सुनवाई से पूर्व ही संबंधित लोक प्राधिकार द्वारा किया गया तथा कुछ मामलों में निवारण हेतु संबंधित लोक प्राधिकार के पदाधिकारियों को आदेश दिया गया।

      राजगीर के सिकंदर पासवान द्वारा सड़क दुर्घटना में मृत्यु के उपरांत मुआवजा नहीं मिलने से संबंधित परिवार के संदर्भ में अंचल अधिकारी राजगीर द्वारा बताया गया की मुआवजा के भुगतान हेतु सारी कार्य प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। आवंटन प्राप्त होते ही भुगतान सुनिश्चित कर दिया जाएगा।

      अस्थावां के गुलाब चौधरी द्वारा रैयती जमीन पर जलजमाव होने के संबंध में दायर परिवाद के संदर्भ में भूमि सुधार उप समाहर्ता बिहारशरीफ द्वारा स्थल जांच की गई थी। उनके द्वारा बताया गया कि पास के रैयतों की आम सहमति से नाली का निर्माण कराया जा सकता है। जिलाधिकारी ने प्रखंड विकास पदाधिकारी अस्थावां को स्थानीय लोगों से सहमति प्राप्त कर नाली निर्माण हेतु कार्रवाई का आदेश दिया।

      इसलामपुर के बलराम प्रसाद द्वारा गलत जमाबंदी रद्दीकरण को लेकर परिवाद दायर किया गया था। इस संबंध में भूमि सुधार उप समाहर्ता हिलसा द्वारा जांच की गई। जांच के क्रम में पाया गया कि बगैर किसी दाखिल खारिज वाद के तत्कालीन राजस्व कर्मचारी उपेंद्र कुमार, जो वर्तमान में सिलाव में पदस्थापित हैं, द्वारा सिर्फ एक आवेदन के आधार पर जमाबंदी पंजी में प्रविष्टि कर दी गई।

      इस्लामपुर के ही अन्य परिवादी नरेश प्रसाद द्वारा गलत व्यक्ति का नाम जमाबंदी पंजी में दर्ज कराने को लेकर दायर परिवाद के संदर्भ में भी भूमि सुधार उप समाहर्ता हिलसा द्वारा जांच की गई। जांच में पाया गया कि तत्कालीन राजस्व कर्मचारी उपेंद्र कुमार द्वारा अन्य व्यक्ति का नाम जमाबंदी पंजी में दर्ज कर दिया गया। दोनों मामले के आरोपी इसलामपुर के तत्कालीन राजस्व कर्मचारी उपेंद्र कुमार, वर्तमान में सिलाव में पदस्थापित, के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करते हुए प्रपत्र “क” गठित कर विभागीय कार्यवाही का संचालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया।

      एकंगरसराय के अवधेश कुमार द्वारा मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना अंतर्गत पूर्व वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति को हस्तांतरित राशि के समतुल्य कार्य पूरा नहीं किये जाने के संबंध में दायर परिवाद के संदर्भ में जिला पंचायत राज पदाधिकारी को पूरे मामले की जांच कर अगली सुनवाई में जांच रिपोर्ट के साथ तलब किया गया।

      इचहोस पंचायत में पैक्स द्वारा धान खरीद में भ्रष्टाचार किए जाने के संबंध में दायर परिवाद के संदर्भ में जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि उक्त पैक्स समिति को विभागीय प्रावधान के अनुरूप निलंबित किया जा चुका है तथा इस्लामपुर के प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी के विरुद्ध प्रपत्र ‘क’ गठित कर विभाग को भेजा गया है। कुछ अन्य मामलों में संबंधित लोक प्राधिकार के पदाधिकारियों को आवश्यक निदेश दिया गया।

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