बिहारशरीफ (नालंदा दर्पण)। बिहार शिक्षा विभाग के अपर सचिव सह निदेशक (प्रशासन) सुबोध कुमार चौधरी ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को एक कड़ा पत्र लिखा है। जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में बिना विभागीय आदेश के अनधिकृत प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाए। लगातार बढ़ते इस समस्या पर ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि शैक्षिक वातावरण को सुरक्षित रखा जा सके।
हाल के कुछ समय में यह देखा गया है कि कई व्यक्ति या संस्थाओं के प्रतिनिधि बिना अनुमति के विद्यालयों के परिसर में प्रवेश कर रहे हैं। ये लोग विभिन्न उपकरणों जैसे माइक और कैमरा के साथ विद्यालय परिसर में जाते हैं, जो शैक्षिक गतिविधियों में बाधा डालते हैं। इस तरह के व्यवधान विद्यार्थियों की सुरक्षा के साथ-साथ शिक्षण प्रक्रिया को भी प्रभावित कर सकते हैं।
इस संदर्भ में विभागीय अपर सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि विद्यालय की सुरक्षा और शैक्षिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए केवल प्रधानाध्यापक ही प्रेस ब्रीफिंग के लिए अधिकृत होंगे। अन्य कोई शिक्षक प्रेस को ब्रीफ नहीं करेंगे, ताकि बिना अनुमति के हस्तक्षेपों से बचा जा सके। यह कदम विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को बनाए रखने और उनकी सीखने की क्षमता को बढ़ाने के लिए आवश्यक है।
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