बिहार शरीफ (नालंदा दर्पण)। मनरेगा योजना के तहत किये गये कार्य में एक आपराधिक षड्यंत्र के तहत की गयी धोखाधड़ी, जालसाजी और सरकारी राशि के गबन और भ्रष्टाचार के मामले में ने दो अभियंताओं समेत छह लोगों के खिलाफ विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दिया है।
बिहार पुलिस ने यह चार्जशीट निगरानी के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद रुस्तम की अदालत में भारतीय दंड विधान और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की विभिन्न धाराओं में नालंदा जिला अंतर्गत रहुई प्रखंड के मनरेगा में पदस्थापित सहायक अभियंता विनोद कुमार सिंहा, कनीय अभियंता अंजीत कुमार, पंचायत सेवक अनुराधा सिन्हा, कार्यक्रम पदाधिकारी प्रसून कुमार, मनरेगा कर्मी अमित कुमार और सतीश कुमार उर्फ पिंटू यादव के खिलाफ दायर किया है।
चार्जशीट के अनुसार मनरेगा योजना के तहत रहुई प्रखंड में मिट्टी भराई, नाली निर्माण और ईंट सोलिंग का कार्य किया गया था। शिकायत मिलने पर की गयी जांच में निर्माण घटिया स्तर का पाया गया। इसमें घटिया निर्माण सामग्री का प्रयोग किया गया था और सरकारी राशि का गबन किया गया था।
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