बिहार शरीफ (नालंदा दर्पण)। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के रूप में नालंदा जिलाधिकारी द्वारा आज 14 मामले की सुनवाई की गई। इनमें से कुछ मामलों का निवारण सुनवाई से पूर्व ही संबंधित लोक प्राधिकार द्वारा किया गया तथा कुछ मामलों में निवारण हेतु संबंधित लोक प्राधिकार के पदाधिकारियों को आदेश दिया गया।
राजगीर के सिकंदर पासवान द्वारा सड़क दुर्घटना में मृत्यु के उपरांत मुआवजा नहीं मिलने से संबंधित परिवार के संदर्भ में अंचल अधिकारी राजगीर द्वारा बताया गया की मुआवजा के भुगतान हेतु सारी कार्य प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। आवंटन प्राप्त होते ही भुगतान सुनिश्चित कर दिया जाएगा।
अस्थावां के गुलाब चौधरी द्वारा रैयती जमीन पर जलजमाव होने के संबंध में दायर परिवाद के संदर्भ में भूमि सुधार उप समाहर्ता बिहारशरीफ द्वारा स्थल जांच की गई थी। उनके द्वारा बताया गया कि पास के रैयतों की आम सहमति से नाली का निर्माण कराया जा सकता है। जिलाधिकारी ने प्रखंड विकास पदाधिकारी अस्थावां को स्थानीय लोगों से सहमति प्राप्त कर नाली निर्माण हेतु कार्रवाई का आदेश दिया।
इसलामपुर के बलराम प्रसाद द्वारा गलत जमाबंदी रद्दीकरण को लेकर परिवाद दायर किया गया था। इस संबंध में भूमि सुधार उप समाहर्ता हिलसा द्वारा जांच की गई। जांच के क्रम में पाया गया कि बगैर किसी दाखिल खारिज वाद के तत्कालीन राजस्व कर्मचारी उपेंद्र कुमार, जो वर्तमान में सिलाव में पदस्थापित हैं, द्वारा सिर्फ एक आवेदन के आधार पर जमाबंदी पंजी में प्रविष्टि कर दी गई।
इस्लामपुर के ही अन्य परिवादी नरेश प्रसाद द्वारा गलत व्यक्ति का नाम जमाबंदी पंजी में दर्ज कराने को लेकर दायर परिवाद के संदर्भ में भी भूमि सुधार उप समाहर्ता हिलसा द्वारा जांच की गई। जांच में पाया गया कि तत्कालीन राजस्व कर्मचारी उपेंद्र कुमार द्वारा अन्य व्यक्ति का नाम जमाबंदी पंजी में दर्ज कर दिया गया। दोनों मामले के आरोपी इसलाम