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High court action on Nalanda DM: पटना HC ने नालंदा DM पर लगाया ₹5000 का जुर्माना, JDU नेता को DM देंगे जुर्माना

High court action on Nalanda DM: Patna HC imposed fine of ₹5000 on Nalanda DM, DM will pay fine to JDU leader

बिहारशरीफ (नालंदा दर्पण)। पटना हाई कोर्ट ने नालंदा डीएम पर ₹5000 जुर्माना लगाया है जुर्माना की राशि याचिकाकर्ता को देना है। वहीं जदयू नेता रिशु कुमार को पटना हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उन पर नालंदा डीएम द्वारा लगाए गए सीसीए को निरस्त कर दिया है।

साथ ही हाई कोर्ट ने अपने आदेश में नालंदा डीएम को आदेश दिया है कि पीड़ित रिशु कुमार को 5000₹ का भुगतान करें। क्योंकि नालंदा डीएम द्वारा न तो पीड़ित को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान किया गया और न ही Bसीसीए एक्ट के प्रावधानों का पालन किया गया।

विदित हो कि मात्र 3 सनहा के आधार पर रिशु कुमार पर बिना उचित सुनवाई का अवसर दिए नालंदा डीएम द्वारा सीसीए लगा दिया गया था और जिला मुख्यालय से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित करायपरशुराय थाना में उपस्थिति दर्ज करने का आदेश दिया गया था।

उसे हाई कोर्ट ने गलत करार देते हुए नालंदा डीएम पर 5000 रुपया जुर्माना लगा दिया। इस बाबत पीड़ित रिशु कुमार से बात करने पर उनके द्वारा बताया गया कि डीएम द्वारा दुर्भावना से ग्रसित होकर उनके ऊपर बिना कोई अपराध के ही मात्र जनता की समस्याओं को प्रमुखता से उठाने की वजह से सीसीए लगा दिया गया था, जिससे उनके मान-सम्मान को ठेस पहुंची।

हाई कोर्ट के आदेश से पीड़ित बहुत खुश नजर आए और कहा कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। जनता का काम वे पूर्ववत करते रहेंगे।

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