राजगीर (नालंदा दर्पण)। राजगीर थाना क्षेत्र के चर्चित कुंदन सिंह हत्या मामले में कोर्ट ने तीन आरोपितों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही, 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी किया। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
बिहारशरीफ व्यवहार न्यायालय के एडीजे छह धीरज कुमार भास्कर ने इस मामले में आपराधिक षड्यंत्र रचने व आर्म्स एक्ट के तहत भी 10-10 साल व तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही 5-5 हजार रुपए जुर्माना किया। वहीं साक्ष्य के अभाव में तीन आरोपितों को रिहा कर दिया।
आरोपित राजगीर थाना क्षेत्र के कल्याणी नगर निवासी शंकर यादव, बड़ी मिल्की का करण यादव व अस्थावां थाना क्षेत्र के उगावां गांव निवासी कुंदन कुमार को यह सजा सुनाई गयी। जबकि सोनू, राकेश व बीतन उर्फ ओम प्रकाश को रिहा कर दिया।
मामले में अभियोजन की ओर से सभी 14 ने गवाही दी थी। इसमें पीपी कैसर इमाम ने अभियोजन की ओर से बहस की थी।
उन्होंने बताया कि 2 मई 2021 को मोटरसाइकिल पर सवार आरोपितों ने राजगीर के डाक बंगला क्षेत्र में कुंदन सिंह को गोली मारकर जख्मी कर दिया।
इसी दौरान पुलिस गश्ती दल में शामिल एएसआई कुंदन कुमार ने जख्मी को राजगीर अस्पताल पहुंचाया। जिसे बेहतर इलाज के लिए पटना भेजा गया। वहां इलाज के दौरान 15 मई 2021 को कुंदन सिंह की मौत हो गई।
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