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अजाज अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 3.65 करोड़ रुपये का हुआ भुगतान

बिहार शरीफ (नालंदा दर्पण)। नालंदा जिलाधिकारी शशांक शुभंकर की अध्यक्षता में आज अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम  के तहत जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक आहूत की गई।

जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में इस अधिनियम के तहत 257 मामलों में मुआवजे के रूप में लगभग 3.65 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। 45 मामलों में मृतकों के निकटम आश्रितों को पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। अद्यतन नवंबर-2022 तक पेंशन का भुगतान किया गया है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में मुआवजा भुगतान हेतु  स्वीकृत 38 अन्य मामले में भुगतान प्रक्रियाधीन है। मुआवजे की राशि का भुगतान सीधा लाभुकों के बैंक खाता में किया जाएगा।

इस अधिनियम के तहत निर्धारित प्रावधान के आलोक में कमाऊ मृत व्यक्ति के निकटतम आश्रित को नियमानुसार सरकारी नौकरी दिया जाना है।ऐसे एक मामला में दो मृत व्यक्तियों के निकटतम आश्रितों को निर्धारित प्रावधान के अनुरूप सरकारी नौकरी देने हेतु कार्रवाई की जा रही है।

जिलाधिकारी ने बैठक में उठाये गए अन्य बिंदुओं का अनुपालन निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन प्रतिवेदन समिति के सभी सदस्यों को ससमय उपलब्ध कराने का निदेश दिया।

बैठक में अपर समाहर्त्ता, जिला कल्याण पदाधिकारी, विशेष लोक अभियोजक, अजय सम्राट सहित समिति के अन्य सदस्य उपस्थित थे।

Nalanda Darpan

वरिष्ठ पत्रकार मुकेश भारतीय (mukesh bhartiy) पिछले तीन दशक से राजनीति, अर्थ, अधिकार, प्रशासन, पर्यावरण, पर्यटन, धरोहर, खेल, मीडिया, कला, संस्कृति, मनोरंजन, रोजगार, सरकार आदि को लेकर स्थानीय, राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर बतौर कंटेंट राइटर-एडिटर सक्रिय हैं।