बिहारशरीफ (नालंदा दर्पण)। स्थानीय बिहारशरीफ व्यवहार न्यायालय के सप्तम एडीजे सह पॉस्को के विशेष न्यायधीश धीरेन्द्र कुमार की अदालत ने नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म के आरोपित को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी किया। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर छह माह अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
कोर्ट ने दुष्कर्म मामले में पॉक्सो की अन्य धारा में भी पांच साल कठोर कारावास व 5000 का जुर्माना किया। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी।
आरोपित हरिशंकर उर्फ गुलशन कुमार हिलसा थाना क्षेत्र के मोमिनपुर गांव का निवासी है जबकि इसी मामले में कोर्ट ने आरोपित के माता पिता को सच के अभाव में रिहा कर दिया।
शाथ ही कोर्ट ने पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर योजना से तीन लाख रुपये सहायता राशि दिलाने का आदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकार को दिया है।
अभियोजन की ओर से स्पेशल पॉक्सो पीपी सुशील कुमार ने बहस एवं सुनवाई के दौरान कुल सात लोगों को गवाही करायी थी।
उन्होंने बताया कि 23 फरवरी 22 को पीड़िता निजी काम से हिलसा बाजार गई थी। इसी दौरान आरोपित ने उसे देख लिया और पार्क में चलने का बहाना बनाकर उसे मोटरसाइकिल पर बैठा लिया और उसे पटना स्थित एक मकान में ले गया। जहां उसके साथ जबरन रेप किया।
आरोपित ने इस दौरान पीड़िता का आपत्तिजनक वीडियो भी बनाया। पीड़िता के विरोध करने व घर भागने की बातें कहने पर आरोपित उसे वीडियो वायरल कर देने की धमकी देते हुए कई दिनों तक वहां रखा और दुष्कर्म करता रहा।
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