नालंदाबिहार शरीफ

बिलोशिनि अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपीलीय प्राधिकार में हुई 25 मामलों की सुनवाई

बिहार शरीफ (नालंदा दर्पण)। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के रूप में नालंदा जिलाधिकारी द्वारा आज 25 मामले की सुनवाई की गई।

इनमें से कुछ मामलों का निवारण सुनवाई से पूर्व ही संबंधित लोक प्राधिकार द्वारा किया गया तथा कुछ मामलों में निवारण हेतु संबंधित लोक प्राधिकार के पदाधिकारियों को आदेश दिया गया।

अस्थावां के परिवादी संतोष कुमार वर्मा द्वारा एक ही भू-खंड का दो लोगों के नाम से लगान रसीद काटे जाने के के संबंध में परिवाद दायर किया गया।

उक्त परिवाद की सुनवाई के क्रम में द्वितीय अपीलीय प्राधिकार द्वारा अंचलाधिकारी अस्थावां को अपना स्पष्ट जांच प्रतिवेदन भूमि सुधार उप समाहर्त्ता बिहार शरीफ के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा गया, जो अंचलाधिकारी के प्रतिवेदन के आलोक में सम्पूर्ण मामले की जांच कर स्पष्ट प्रतिवेदन के साथ अगली सुनवाई में रिपोर्ट करेंगे।

अतिक्रमण से संबंधित तीन अलग-अलग मामलों में संबंधित अंचलाधिकारी द्वारा अतिक्रमण हटाने की जानकारी दी गई तथा दो अन्य मामलों में अतिक्रमण हटाने के लिए तिथि के निर्धारण किये जाने की सूचना दी गई।

चंडी के लाल मोहन प्रसाद एवं कलवा देवी के अलग-अलग मामलों में प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) के लाभ से वंचित रहने का परिवाद दायर किया गया था।

प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि दोनों ही मामलों में परिवादी को आवास योजना के देय किश्त का भुगतान किया गया है।दोनों परिवादी द्वारा भी लाभ मिलने की बात कही गई।

राजगीर के मंतोश प्रसाद द्वारा रैयती भूमि में रास्ता को लेकर विवाद से संबंधित परिवाद में अंचलाधिकारी राजगीर को अगली सुनवाई में स्पष्ट रिपोर्ट के साथ तलब किया गया।

कुछ अन्य मामलों में संबंधित लोक प्राधिकार के पदाधिकारियों को आवश्यक निदेश दिया गया।

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