नालंदा दर्पण डेस्क। हिलसा व्यवहार न्यायालय के प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश अजीत कुमार सिंह ने मंगलवार को एक महिला की लाठी-डंडे से पीटकर हत्या कर देने के 11 वर्ष पुराने एक मामले में छह आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। आरोपितों में अशोक राउत, सियाशरण राउत, प्रमोद राउत, सत्येंद्र राउत, सुनील राउत, श्रीकांत राउत इस्लामपुर थाना के मुबारकपुर गांव के निवासी हैं।
सजा के बिंदु पर हुए फैसले में आजीवन कारावास के साथ प्रत्येक आरोपित पर पांच का अर्थदंड लगाया गया है, अर्थदंड नहीं देने पर छह महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा मुकर्रर की गयी है।
प्रभारी अपर लोक अभियोजक राजाराम सिंह के अनुसार इस्लामपुर थाना के मुबारकपुर गांव में 19 मई, 2012 को 8 बजे रात में गांव के ही एक परिवार के लोगों ने रामचंद्र प्रसाद की पत्नी देवंती देवी की घर पर चढ़कर लाठी-डंडे से पिटाई कर दी थी, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गयी थी।
आरोपितों ने घटना को केवल इसलिए अंजाम दिया था कि रामचंद्र प्रसाद ने अपने खेत में लगी मूंग की फसल को चर रही अशोक राउत की बकरी एवं भैंस को मारपीट कर निकाल दिया था। तब उसी दिन अशोक रावत की पत्नी ने घर पर आकर धमकी दी थी कि सभी को मारपीट कर हाथ-पैर तोड़वा देंगे।
फिर उसी दिन 19 मई की रात दोषी करार दिये गये सभी लोगों ने लाठी-डंडे के साथ रामचंद्र प्रसाद के घर पर पहुंच कर उसकी पत्नी देवंती देवी एवं पुत्री के साथ मारपीट की। इस मारपीट से देवंती देवी की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गयी थी। इसके संदर्भ में इस्लामपुर थाना में रामचंद्र प्रसाद ने आरोपितों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी थी।
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