नालंदा दर्पण डेस्क। Bihar Education Department Big News: राज्य में सरकारी स्कूलों के सभी कोटि के शिक्षकों के स्थानांतरण-पदस्थापन की समेकित नीति बनेगी। प्रस्तावित नीति के तहत पहले पहली सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण शिक्षकों की पोस्टिंग होगी। उसके बाद शिक्षकों का स्थानांतरण होगा।
खबरों की मानें तो शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन की नीति तैयार करने के लिए शिक्षा सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी जल्द ही अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। माना जा रहा है कि कमेटी हफ्ते भर के अंदर अपनी रिपोर्ट शिक्षा विभाग को सौंप देगी।
हालांकि सबसे बड़ी उलझन यह है कि पहली सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों पहले पोस्टिंग होती है, तो इससे खाली पद भरेंगे। ऐसे में शेष कोटि के शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए कितने पद बचेंगे ?
इस सवाल का हल ढूढ़ने में भी शिक्षा सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी लगी हुई है। इसलिए कि सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षकों की संख्या 1,87,818 है। इन 1,87,818 शिक्षकों की पोस्टिंग विशिष्ट शिक्षक के रूप में होनी है।
यह तो तय माना जा रहा है कि प्रस्तावित नीति के तहत होने वाले स्थानांतरण-पदस्थापन में दिव्यांग एवं असाध्य रोगों से पीड़ित शिक्षकों को प्राथमिकता मिलेगी। वैसे दम्पत्ती, जिनमें पति और पत्नी दोनों ही शिक्षक है, उन्हें भी प्राथमिकता मिलेगी।
इसके साथ ही महिला शिक्षकों के ऐच्छिक स्थानांतरण-पदस्थापन का भी पूरा-पूरा ख्याल रहेगा। बाकी पुरुष शिक्षकों की बात करें, उनमें 40 वर्ष तक की उम्र के शिक्षकों का ऐच्छिक स्थानांतरण-पदस्थापन पदों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।
प्रायः तय माना जा रहा है कि शिक्षकों के अंतरजिला स्थानांतरण शिक्षा विभाग के राज्य मुख्यालय से किये जायेंगे। शनिवार को कमेटी ने अपनी बैठक में शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन की प्रस्तावित नीति से संबंधित ड्राफ्ट को तय मानकों की कसौटी पर जांचा। कमेटी दूसरी बार शनिवार को बैठी थी।
इसके पहले कमेटी की बैठक 11 जुलाई को हुई थी। कमेटी को शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन की प्रस्तावित नीति के साथ ही कमेटी को बिहार शिक्षा सेवा (प्रशासन उप संवर्ग) के कैडर का पुनर्गठन, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति एवं सरकारी स्कूलों की अवकाश तालिका के निर्धारण की नीति भी तय करनी है।
बता दें कि यह कमेटी शिक्षा विभाग के सचिव की अध्यक्षता में बनी है। इसके सदस्यों में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक, प्राथमिक शिक्षा निदेशक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशक शामिल हैं।
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