बिलोशिनि अधिकार अधिनियम के तहत डीएम ने आज की 16 मामलों की सुनवाई, कई शिकायतों का हुआ निवारण

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    बिहार शरीफ (नालंदा दर्पण)। लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के रूप में जिलाधिकारी द्वारा आज 16 मामले की सुनवाई की गई। इनमें से कुछ मामलों का निवारण सुनवाई से पूर्व ही संबंधित लोक प्राधिकार द्वारा किया गया तथा कुछ मामलों में निवारण हेतु संबंधित लोक प्राधिकार के पदाधिकारियों को आदेश दिया गया।

    राजगीर के विजय कुमार द्वारा अतिक्रमण मुक्त कराने से संबंधित दायर परिवाद के संदर्भ में अंचलाधिकारी राजगीर द्वारा बताया गया कि अतिक्रमण हटाने लिए तिथि का निर्धारण किया गया है। निर्धारित तिथि को दंडाधिकारी एवं पुलिस बल की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। अंचलाधिकारी राजगीर को स्पष्ट रूप से निर्धारित तिथि को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया।

    राजगीर के सिकंदर पासवान द्वारा सड़क दुर्घटना में मृत्यु के उपरांत मुआवजा की राशि का भुगतान नहीं किए जाने से संबंधित परिवाद के संदर्भ में अनुमंडल पदाधिकारी राजगीर द्वारा बताया गया कि उक्त मामला वर्ष 2018 का है। इस संबंध में मुआवजे के भुगतान हेतु अभिलेख की स्वीकृति उनके स्तर से दी गई है। अंचलाधिकारी राजगीर को 1 सप्ताह के अंदर आवंटन प्राप्त कर मुआवजे का नियमानुसार भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

    रंजीत सिन्हा द्वारा 15वें वित्त आयोग की योजना में कराए गए कार्य में अनियमितता बरतने को लेकर दायर परिवाद के संदर्भ में जिला पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा प्रारंभिक जांच की गई। उनके द्वारा 1 सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा गया ताकि पूरे मामले की विस्तृत जांच की जा सके। जिलाधिकारी ने अगली सुनवाई में विस्तृत जांच रिपोर्ट के साथ उपस्थिति का निर्देश दिया।

    अस्थावां के गुलाब चौधरी द्वारा नाली निकासी हेतु जमीन पर अतिक्रमण किए जाने से संबंध में दायर परिवाद के संदर्भ में भूमि सुधार उप समाहर्ता बिहारशरीफ को 1 सप्ताह के अंदर पूरे मामले की जांच कर अगली सुनवाई में जांच रिपोर्ट के साथ उपस्थिति का आदेश दिया गया।

    एकंगर सराय के विजय प्रसाद द्वारा अतिक्रमण हटाने को लेकर दायर परिवाद के संदर्भ में अंचल अधिकारी एकंगरसराय द्वारा बताया गया कि अतिक्रमण हटाने के लिए तिथि का निर्धारण किया गया है। निर्धारित तिथि को दंडाधिकारी एवं पुलिस बल की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी।

    नूरसराय के बैकुंठ व्यास द्वारा सामुदायिक भवन तथा उसके रास्ते को अतिक्रमण मुक्त कराने से संबंध में दायर परिवार के संदर्भ में अंचलाधिकारी नूरसराय द्वारा बताया गया कि सामुदायिक भवन से अतिक्रमण हटाया जा चुका है,जो कि रैयती भूमि पर निर्मित है। जिलाधिकारी ने जिला योजना पदाधिकारी को इसकी जांच सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि किस परिस्थिति में प्रश्नगत सामुदायिक भवन का निर्माण रैयती भूमि पर हुआ है।

    नूरसराय के चंदन कुमार द्वारा डिजिटाइज जमाबंदी में खाता एवं खेसरा सुधार से संबंधित दायर परिवाद के संदर्भ में भूमि सुधार उप समाहर्ता बिहारशरीफ को अगली सुनवाई में रिपोर्ट के साथ तलब किया गया।

    चंडी के परिवादी केदारनाथ गुप्ता द्वारा गलत प्रतिवेदन के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से वंचित रखने के संबंध में दायर परिवाद के संदर्भ में प्रखंड विकास पदाधिकारी चंडी द्वारा जांच हेतु 1 सप्ताह का समय मांगा गया। जिलाधिकारी ने अगली सुनवाई में रिपोर्ट के साथ उपस्थित रहने का निर्देश दिया। कुछ अन्य मामलों में संबंधित लोक प्राधिकार के पदाधिकारियों को आवश्यक निदेश दिया गया।

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