हिलसा (नालंदा दर्पण)। हिलसा व्यवहार न्यायालय ने राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के मामले में दोषी पाए गए एक आरोपी पर 3000 रुपये का जुर्माना लगाया है। यदि यह राशि जमा नहीं की जाती है तो दोषी को तीन महीने की साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। यह फैसला हिलसा व्यवहार न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी आशीष नारायण ने सुनाई है।
यह मामला 15 अगस्त 2020 का है। जब हिलसा अनुमंडल के तेल्हाड़ा थाना क्षेत्र के श्री रामवृक्ष संस्कृत प्राथमिक सह मध्य विद्यालय मन्डाछ के प्रधानाध्यापक सत्येंद्र कुमार शर्मा ने तेल्हाड़ा थाना में राकेश सिंह के खिलाफ ध्वजारोहण के दौरान राष्ट्रीय ध्वज अपमान का आरोप लगाते हुए एक कांड दर्ज कराया था।
इस मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने राकेश सिंह को दोषी पाया और 3000 रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना न भरने की स्थिति में अभियुक्त को तीन महीने की साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
वेशक यह फैसला राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान को बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। जिससे समाज में देश के प्रतीकों के प्रति आदर और सम्मान बढ़ेगा।
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