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    Monday, December 23, 2024
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      जानें नालंदा लोकसभा चुनाव-2024 को लेकर जिला दंडाधिकारी का ताजा आदेश

      नालंदा दर्पण डेस्क। भारतीय निर्वाचन आयोग लोक सभा आम निर्वाचन-2024 की घोषणा के समय से ही  संहिता पूरे नालन्दा जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गयी है। आयोग द्वारा निर्वाचन के दौरान शांति व्यवस्था बनाये रखने एवं निरोधात्मक कार्रवाई हेतु स्थायी आदेश निर्गत है।

      इस अवधि में विभिन्न राजनैतिक दलों, प्रत्याशियों, गैर राजनैतिक दलों एवं व्यक्तियों द्वारा प्रचार-प्रसार एवं जनसभा, जुलूस का आयोजन किया जाएगा। इन समूहों एवं व्यक्तियों के राजनैतिक प्रतिद्वंदिता एवं प्रतिस्पर्धा के कारण विधि-व्यवस्था भंग होने की प्रबल संभावना रहती है।

      साथ ही, चुनाव अवधि में आम मतदाताओं को डराने धमकाने एवं जातीय, साम्प्रदायिक तथा धार्मिक विद्वेष की भावना फैलाने वाले असामाजिक तत्वों के सक्रिय होने की संभावना रहती है, जिसके कारण लोक शांति भंग हो सकती है।

      नालंदा जिला दंडाधिकारी शाशांक शुभंकर द्वारा सम्पूर्ण नालन्दा जिले में लोक सभा आम निर्वाचन-2024 के दौरान विधि-व्यवस्था एवं लोक व्यवस्था बनाये रखने हेतु दप्रसं 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण नालन्दा जिला में निम्नांकित निषेधाज्ञा जारी किया गया है:

      1. पाँच या पाँच से अधिक व्यक्ति एक साथ जमा होकर किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, बैठक एवं धरणा प्रदर्शन बिना सक्षम प्राधिकार की पूर्वानुमति के नहीं करेंगे।
      2. ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग बिना सक्षम प्राधिकार की पूर्वानुमति के नहीं करेंगे। The Bihar Control of the use and Play of Loud Speakers Act, 1955 के अंतर्गत ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक पूर्णत वर्जित रहेगा।
      3. किसी भी व्यक्ति, राजनैतिक दल, संगठन के द्वारा राजनैतिक प्रयोजन से संबंधित किसी भी प्रकार के सभा, जुलूस, धरना प्रदर्शन तथा ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग बिना सक्षम प्राधिकार के पूर्वानुमति के नहीं किया जाएगा। साथ ही, अनुमति की शर्तों के प्रतिकूल कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा।
      4. किसी भी तरह के अस्त्र, शस्त्र, हथियार, लाठी, भाला, गड़ासा, चाकू, छुरी, बरछी, तीर, धनुष, कुल्हाड़ी, विस्फोटक पदार्थ, अग्नेयास्त्र को सावर्जनिक स्थल पर लाना और प्रदर्शित करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
      5. कोई भी व्यक्ति, संगठन या राजनैतिक दल किसी भी ऐसे पर्चा, आलेख, फोटो आदि का प्रकाशन नहीं करेंगे जिससे धार्मिक, जातीय या साम्प्रदायिक उन्माद फैलने की संभावना हो। साथ ही, जातीय, धार्मिक या साम्प्रदायिक उन्माद फैलाने वाले WhatsApp या SMS से Massage और सोशल मीडिया अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी ऐसे Massage का आदान-प्रदान नहीं करेंगे।
      6. कोई भी व्यक्ति, राजनैतिक दल, संगठन किसी धार्मिक स्थल का उपयोग राजनैतिक प्रचार के लिए नहीं करेंगे।
      7. भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों, बिहार सम्पत्ति विरूपण अधिनियम, 1985 एवं राज्य द्वारा प्रवृत्त सभी कानूनों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

      अपवादः

      1. शासकीय कार्य में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी / पुलिस पदाधिकारी द्वारा धारित अग्नेयास्त्र इत्यादि के उपयोग, उपर्युक्त निषेधाज्ञा की परिधि से बाहर होगा।
      2. सिख धर्मावलम्बियों के लिए कृपाण इत्यादि धारण करने, धार्मिक व्यक्तियों द्वारा परम्परानुसार धारित किये जाने वाले शस्त्र इस निषेधाज्ञा की परिधि से बाहर होंगे।
      3. शव यात्रा, धार्मिक अनुष्ठान (अनुमति प्राप्त), सामाजिक कार्य (शादी विवाह इत्यादि) एवं सांस्कृतिक जुलूस / सभा (अनुमति प्राप्त) इस निषेधाज्ञा की परिधि से बाहर होगा।
      4. यह आदेश जिला दण्डाधिकारी द्वारा लोक सभा आम निर्वाचन, 2024 के अवसर पर निर्गत आदेश पर विनिर्दिष्ट स्थान पर शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा शस्त्र निरीक्षण कराने एवं शस्त्र जमा कराने हेतु शस्त्र ले जाने वाले अनुज्ञप्तिधारियों पर शिथिल रहेगा।

      उपरोक्त आदेश को ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से आम लोगों की जानकारी हेतु सूचित करने एवं सार्वजनिक स्थल पर चिपकाने के साथ उसका तामिला सभी अनुमण्डल पदाधिकारी / अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी / सभी संबंधित पुलिस निरीक्षक / सभी थानाध्यक्ष को स्टेशन डायरी में अंकित कर इसका अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु भेजने का निर्देश दिया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने पर भादवि की धारा-188 एवं दंप्रसं की धारा-195 के तहत कार्रवाई की जायगी।

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