हिलसा (नालंदा दर्पण)। पटना हाई कोर्ट ने नालंदा जिलाधिकारी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना (Patna High Court’s big action) लगाया है। जुर्माना की राशि याचिकाकर्ता को देना है। नालंदा में जेडीयू नेता रिशु कुमार को पटना हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने नालंदा जिलाधिकारी द्वारा लगाए गए सीसीए को भी रद्द कर दिया है।
पटना हाईकोर्ट ने अपने आदेश में नालंदा जिलाधिकारी शशांक शुभकंर को आदेश दिया है कि पीड़ित रिशु कुमार को पांच हजार रुपये का भुगतान करें। क्योंकि नालंदा जिलाधिकारी के द्वारा न तो पीड़ित को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान किया गया और न ही बीसीसी एक्ट के प्रावधानों का पालन किया गया।
विदित हो कि मात्र तीन सनहा के आधार पर रिशु कुमार पर बिना उचित सुनवाई का अवसर दिए नालंदा जिलाधिकारी के द्वारा सीसीए लगा दिया गया था और जिला मुख्यालय से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित करायपरशुराय थाना में उपस्थिति दर्ज करने का आदेश दिया गया था। जिसे हाईकोर्ट ने गलत करार देते हुए नालंदा जिलाधिकारी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया।
इस बाबत पीड़ित रिशु कुमार से बात करने पर उनके द्वारा बताया गया कि जिलाधिकारी के द्वारा दुर्भावना से ग्रसित होकर उनके ऊपर बिना कोई अपराध के ही मात्र जनता की समस्याओं को प्रमुखता से उठाने की वजह से सीसीए लगा दिया गया था, जिससे उनके मान-सम्मान को ठेस पहुंची। हाई कोर्ट के आदेश से पीड़ित बहुत खुश नजर आए और कहा कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। जनता का काम वे पूर्ववत करते रहेंगे।
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