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    Saturday, July 27, 2024
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      खुद का जाल में फंसा राजगीर नगर परिषद का लिपिक, निलंबन की अनुशंसा

      नालंदा दर्पण डेस्क। राजगीर नगर परिषद के निम्न वर्गीय लिपिक रवि कुमार को सहायक समाहर्ता सह कार्यपालक पदाधिकारी सुश्री दिव्या शक्ति द्वारा कार्यभार से मुक्त कर दिया गया है। उनके खिलाफ विधि सम्मत दण्डात्मक कार्रवाई के साथ प्रपत्र ‘क’ गठित करने के लिए आदेश देने और तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के लिये डीएम को अनुशंसा की गयी है। उन पर भवन मानचित्र स्वीकृति में फर्जीवाड़ा करने का गंभीर आरोप है।

      अधिकृत सूत्रों के अनुसार नगर परिषद क्षेत्र में भवन निर्माण के लिए मानचित्र ( नक्शा) पास कराने की व्यवस्था है। उसकी फाइलों का क्रियान्वयन और निष्पादन नगर परिषद् के निम्नवर्गीय लिपिक रवि कुमार द्वारा किया जाता था। उनके द्वारा नक्शा पास करने में बड़े पैमाने पर अनियमितता करने का मामला सामने आया। उनके द्वारा भवन नक्शा पास करने में केवल अनियमितता ही नहीं की गयी है, बल्कि कार्यपालक पदाधिकारी का फर्जी हस्ताक्षर बना कर नक्शा पास करने का कृत्य भी गया है।

      तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी प्रथमा पुष्पांकर के कार्यकाल में लिपिक रवि कुमार द्वारा कुछ नक्शा पास करने के दौरान उनके द्वारा ईयो से हस्ताक्षर कराने की बजाय उनके पहले के कार्यपालक पदाधिकारी विपिन कुमार सिंह के फर्जी हस्ताक्षर से नक्शा पास कर वित्तीय और लिपिकीय अनियमितता की गयी है।

      क्षेत्र भ्रमण के दौरान नगर परिषद की सभापति जीरो देवी को रवि कुमार के इस कुकृत्य की जानकारी मिली। आईएएस कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा संचिका खंगाला गया तो एक बाद एक कई रहस्य खुलकर सामने आ गया। कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा कहा गया है कि अद्यतन तिथि तक आपके (लिपिक) द्वारा विषयांकित विषय के संबंध में स्पष्टीकरण कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराया गया। स्पष्टीकरण ससमय प्रस्तुत नहीं करने के कारण आपको तत्काल कार्य प्रभार से मुक्त किया जाता है।

      सहायक समाहर्ता सह कार्यपालक पदाधिकारी सुश्री दिव्या शक्ति द्वारा डीएम शशांक शुभंकर को निम्नवर्गीय लिपिक रवि कुमार पर विधिसम्मत दंडात्मक कार्रवाई करने के साथ प्रपत्र “क” गठित करने के लिए आदेश देने और तत्काल प्रभाव से निलंबित के लिए अनुशंसा की गयी है। उनके द्वारा नगर परिषद बनने के पूर्व भवन मानचित्र में फर्जीवाड़ा कर भवन स्वीकृति किया गया है।

      सभापति जीरो देवी द्वारा कार्यपालक पदाधिकारी से लिखित शिकायत इस आशय की गयी है। कार्यालय कर्मी रवि कुमार, निम्नवर्गीय लिपिक (पूर्व भवन मानचित्र सहायक) के द्वारा भवन मानचित्र स्वीकृति में वृहत पैमाने पर फर्जीवाड़ा कर भवन मानचित्र की स्वीकृति दी गयी है। सभापति के पत्र के आलोक में जांच की गयी। जाँच में नूतन वर्मा, पति सत्येन्द्र कुमार सिंह, पता- रेलवे स्टेशन, राजगीर का संचिका संजय रंजन कुमार, भवन मानचित्र (वर्तमान संचिका सहायक) को उपलब्ध नहीं कराया गया है।

      मंजू देवी, पति शैलेन्द्र प्रसाद, पता- न्यू आदर्श नगर, राजगीर के स्वीकृत भवन मानचित्र संचिका एवं स्वीकृत मानचित्र पर तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी के हस्ताक्षर का नमुना बनाकर अवैध ढंग से हस्ताक्षर के विरुद्ध लगाया गया है। उस पर कोई तिथि अंकित नहीं है। कार्यालय कर्मी रवि कुमार, निम्नवर्गीय लिपिक (पूर्व भवन मानचित्र सहायक) के द्वारा उक्त कार्य में घोर लापरवाही करने के कारण किसी भी प्रकार का कार्यालय कार्य करने से तत्काल प्रभाव से मुक्त किया गया है।

      स्वीकृत भवन मानचित्र संचिका में हस्ताक्षर अंकित नहीः सहायक समाहर्ता सह कार्यपालक पदाधिकारी सुश्री दिव्या शक्ति द्वारा निम्न वर्गीय लिपिक रवि कुमार से पूछे गये स्पष्टीकरण में कहा गया है कि राजगीर रेलवे स्टेशन के सत्येंद्र कुमार सिंह की पत्नी नूतन वर्मा और न्यू आदर्श नगर के शैलेंद्र प्रसाद की पत्नी मंजू देवी के नाम से भवन मानचित्र स्वीकृत किया गया है।

      कार्यपालक पदाधिकारी ने पूछा है कि भवन मानचित्र आपके कार्यकाल में स्वीकृत किया गया है, जिसमें नूतन वर्मा, पति सत्येन्द्र कुमार सिंह, पता रेलवे स्टेशन, राजगीर का संचिका संजय रंजन कुमार, भवन मानचित्र (वर्तमान संचिका सहायक) को उपलब्ध नहीं कराया गया है। मंजू देवी, पति शैलेन्द्र प्रसाद, पता न्यू आदर्श नगर, राजगीर के स्वीकृत भवन मानचित्र संचिका में पदाधिकारी का आदेश हस्ताक्षर अंकित नहीं किया गया है।

      इससे प्रतीत होता है कि भवन मानचित्र की स्वीकृति में फर्जीवाड़ा कर भवन मानचित्र की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जो कार्य में घोर लापवाही, कर्तव्यहीनता, अनुशासनहीनता का द्योतक है। रवि कुमार को निर्देश दिया गया है कि 24 घंटे के अन्दर स्पष्टीकरण अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

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