“यह पहल समाज के कमजोर वर्गों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने और शिक्षा के अधिकार को साकार करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है…
बिहारशरीफ (नालंदा दर्पण)। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत जिले के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों (प्रायवेट स्कूल) में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को शैक्षणिक सत्र 2025-26 में प्रवेश का सुनहरा अवसर शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी उम्मीद की किरण है।
डीपीओ समग्र शिक्षा के अनुसार इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 25 जनवरी 2025 तक ज्ञानदीप पोर्टल पर चालू रहेगी। योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति-जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समूह के उन बच्चों को लाभ देना है जिनके माता-पिता की वार्षिक आय एक लाख रुपये तक है।
आवेदन के लिए बच्चों की आयु 1 अप्रैल 2025 तक 6 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया में प्राथमिकता स्थानीयता के आधार पर दी जाती है। पहली प्राथमिकता विद्यालय से एक किलोमीटर के दायरे में रहने वाले बच्चों को और दूसरी प्राथमिकता एक से तीन किलोमीटर की दूरी पर रहने वाले छात्रों को तथा तीसरी प्राथमिकता तीन से पांच किलोमीटर की दूरी वाले छात्रों को दी जाती है।
वहीं दिव्यांग बच्चों को इस योजना के तहत 5 प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं, जिससे उन्हें शिक्षा के मुख्यधारा में शामिल किया जा सके। इस योजना का सफल क्रियान्वयन न केवल बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाता है, बल्कि समाज में समानता और शिक्षा के प्रति जागरूकता भी बढ़ाता है।
योग्य छात्रों का ऑनलाइन पंजीकरण आंगनवाड़ी सेविकाओं की सहायता से किया जाएगा। आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, माता-पिता का आधार कार्ड और बच्चे की रंगीन तस्वीर है।
इस वर्ष 2025-26 सत्र के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि: 25 जनवरी 2025, दस्तावेज सत्यापन: 30 जनवरी 2025 और विद्यालयों में प्रवेश: 16 से 28 फरवरी 2025 तक की तिथि निर्धारित की गई है।
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