ACS Siddharth’s big order: ACS एस सिद्धार्थ ने BPSC TRE-3 में 10 वर्ष की छूट को लेकर साफ किया अपना इरादा

नालंदा दर्पण डेस्क। ACS Siddharth’s big order: बिहार शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा निदेशालय) ने कन्हैया प्रसाद एवं अन्य बनाम-राज्य सरकार एवं अन्य में बीते 16 जुलाई को पारित न्यायादेश के आलोक में बीपीएससी TRE 3 में आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट देने से साफ इंकार कर दिया है।
शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में वादी एवं अन्य को बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या -22/2024 में अपर मुख्य सचिव को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष छूट के संबंध में आदेश पारित किया जाना है।
वादियों के द्वारा विद्यालय अध्यापक के नियुक्ति में बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या-22/2024 में 10 वर्ष की आयु सीमा में छूट देते हुए ऑनलाईन / ऑफलाईन विधि से आवेदन समर्पित करने हेतु याचिका दायर किया गया है।
विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु “बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2023” अधिसूचित है। उक्त नियमावली, 2023 के नियम- 5 (v) में अधिकतम आयु सीमा में छूट से संबंधित निम्नांकित प्रावधान किए गए है:
(i) नियुक्ति के लिए आयु की गणना नियुक्ति वर्ष की पहली अगस्त को आधार मानकर किया जायेगा।
(ii) इस नियमावली के प्रवृत होने के पूर्व पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को इस नियमावली के प्रवृत होने के पश्चात् नियुक्ति के प्रथम समव्यवहार में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट देय होगी।
(iii) पंचायतीराज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षकों के लिए अधिकतम आयु की सीमा शिथिल करने हेतु राज्य सरकार के द्वारा अलग से निर्णय लिया जा सकेगा।
(iv) इस नियमावली के प्रवृत होने के पूर्व बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (एसटीईटी) का आयोजन वर्ष 2019 में किया गया है, जिसमें आयु की गणना दिनांक-01.08.2019 को आधार मानकर किया गया था।
(v) अंकनीय है कि उक्त पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में अलग से 10 वर्ष की छूट दिनांक 01.08.2019 को आधार मानकर किया गया था। उक्त स्थिति में इस नियमावली के नियम- 19 में देय शक्तियों के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा विभाग के अधिसूचना संख्या-934 दिनांक- 25.05.2023 के द्वारा स्पष्ट किया गया कि विद्यालय अध्यापक नियमावली, 2023 के प्रवृत होने के पूर्व पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को इस नियमावली के प्रवृत होने के पश्चात् नियुक्ति के प्रथम समव्यवहार में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दिनांक- 01.08.2023 को आधार मानकर देय होगी, परन्तु एसटीईटी 2019 में उत्तीर्ण प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के प्रथम समव्यवहार `में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दिनांक- 01.08.2019 को आधार मानकर देय होगी।
(vi) बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विद्यालय अध्यापक के नियुक्ति हेतु प्रथम समव्यवहार का विज्ञापन संख्या- 26 / 2023 मई-जून 2023 में प्रकाशित किया गया था। उक्त विज्ञापन हेतु आयु सीमा की गणना दिनांक- 01.08.2023 को किया गया था। प्रथम समव्यवहार के नियुक्ति प्रक्रिया में “बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2023 ” के नियम – 5 (v) के परिप्रेक्ष्य में नियमावली के प्रवृत होने के पूर्व पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी गई।
(vii) इसी प्रकार विद्यालय अध्यापक के नियुक्ति हेतु द्वितीय समव्यवहार का विज्ञापन बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या- 27 / 2023 के माध्यम से नवम्बर 2023 में प्रकाशित किया गया। जिसमें “बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2023” के नियम–5(v) के परिप्रेक्ष्य में नियमावली के प्रवृत होने के पूर्व जिस विनिर्दिष्ट विषय या विषय समूह में पात्रता परीक्षा नहीं ली गई थी। उस विनिर्दिष्ट विषय या विषय समूह में नियमावली के प्रवृत होने के पश्चात् पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को द्वितीय समव्यवहार अर्थात् विज्ञापन संख्या-27/ 2023 में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी गई।
(viii) वादीगण बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विद्यालय अध्यापक के नियुक्ति हेतु तीसरे समव्यवहार के विज्ञापन संख्या-22/ 2024 में अधिकतम आयु से संबंधित छूट का दावा किया गया है, जो विद्यालय अध्यापक नियमावली, 2023 के नियम – 5 (v) के परिप्रेक्ष्य में स्वीकार योग्य नहीं है।
(ix) उक्त के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर याचिका संख्या- 4044/2024 कन्हैया प्रसाद एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक- 16.07.2024 को पारित न्यायादेश के आलोक में वादियों के दावे को “बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक ( नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली 2023 के नियम- 5 के आलोक में अस्वीकृत करते हुए मामले को निस्तारित किया जाता है।
- नालंदा के इस स्कूल से प्रकाश में आया सनसनीखेज मामला, डीएम तक पहुंची बात
- CM Nitish Kumar’s dream agenda Mission Naukri: बिहार में 12 लाख पदों पर होगी बंपर बहाली
- Recommendation of New Education Policy 2020: सरकारी स्कूलों का जायजा ले रही है एनसीईआरटी की टीम
- Niyojit Teacher Appointment Fraud: 20 साल बाद खुला शिक्षिका की अवैध नियुक्ति का राज
- Accident in Harnaut: हाइवा से टक्कर बाद ट्रक में लगी आग में चालक और खलासी समेत 3 लोग राख