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स्कूली छात्राओं को दी यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध एवं निवारण अधिनियम 2013 की जानकारी

नालंदा दर्पण डेस्क। नालंदा जिला के साठोपुर उच्च माध्यमिक विद्यालय वियावानी में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें स्कूली छात्राओं को कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न, रोकथाम, निषेध एवं निवारण अधिनियम 2013 के बारे में जानकारी दी गई।

इस अवसर पर विधिक सेवा प्राधिकार के उप मुख्य कानूनी सलाहकार सीमा कुमारी ने कहा कि कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए सभी कार्यस्थलों में एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन होना चाहिए। इस समिति में महिला कर्मचारियों की भी भागीदारी होनी चाहिए।

उन्होंने छात्राओं से कहा कि यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का यौन उत्पीड़न होता है तो आप घबराएं नहीं और तुरंत कानूनी सहायता लें।

छात्राओं ने कहा कि इस शिविर में हमें कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। हम इस जानकारी को अपने जीवन में लागू करेंगे। हम बाल विवाह को भी रोकने के लिए काम करेंगे।

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