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असहाय बच्चों को बिहार सरकार हर माह देगी चार हजार रुपए, जानें पात्रता

हिलसा (नालंदा दर्पण)। बिहार सरकार ने असहाय एवं अनाथ बच्चों को आर्थिक मदद देने के लिए महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए हर महीने चार हजार रुपये की राशि दी जायेगी। लेकिन परिवार के दो बच्चे हीं इससे लाभान्वित हो सकेंगे।

यह लाभ विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्त महिला के अलावा अनाथ बच्चों के निकट संबंधी, गंभीर बीमारी से पीड़ित एवं मानसिक अस्वस्थ तथा दुर्घटनाग्रस्त अभिभावक अपने-अपने बच्चों के लिए आवेदन कर सकते है।

वैसे अभिभावक भी आवेदन के पात्र होंगे, जिनके कमाउ सदस्य जेल में बंद है और बच्चों के परवरिश में परेशानी हो रही है। एक आवेदक साथ रहने वाले 18 वर्ष से कम उम्र के सिर्फ दो बच्चों के लिए हीं आवेदन कर सकते है। दोनों बच्चों के लिए अलग-अलग आवेदन की आवश्यकता होगी।

राज्य बाल संरक्षण समिति के पत्र के अनुसार आवेदक को जिला बाल संरक्षण इकाई में आवश्यक कागजात के साथ आवेदन करना होगा। संबंधित प्रखंड के अधिकारी आवेदन में दी गयी जानकारी और कागजात का सत्यापन करेंगे। जिसके बाद डीएम की अध्यक्षता में गठित स्पांसरशिप एंड पोस्टर अप्रूवल कमेटी आवेदन को स्वीकृत या अस्वीकृत करेगी।

आवेदन स्वीकृत होने पर उनके खाते में हर माह चार हजार रुप्या भेजा जायेगा। यह 18 वर्ष के उम्र तक दिया जायेगा। आवेदन के साथ बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, (ग्रामीण के लिए 72 हजार एवं शहरी के लिए 96 हजार रुपया वार्षिक होना चाहिए)।

आवेदक एवं बच्चों का आधार कार्ड, विधवा महिला के लिए पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता के लिए सक्षम प्राधिकार का प्रमाण पत्र, बच्चों के स्कूल में पढ़ने संबंधित प्रमाण पत्र के साथ हीं नेशनलाइज बैंक का खाता संख्या देना होगा।

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