सभी सरकारी स्कूलों को व्हीलचेयर खरीदने का आदेश, जानें वजह

“सभी स्कूलों को कम से कम एक तथा अधिकतम दो व्हीलचेयर खरीदने का विभागीय निर्देश है। व्हीलचेयर की खरीदारी करने के लिए विद्यालय के छात्र कोष अथवा विद्यालय कोष की राशि का उपयोग करना है…

बिहारशरीफ (नालंदा दर्पण)। भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा दिव्यांग मतदाताओं को घर से मतदान केंद्र तक पहुंचाने के लिए उन्हें व्हीलचेयर की सुविधा दी जानी है। इसके लिए विभाग तौर पर जिले के सभी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों को व्हील चेयर खरीदने का निर्देश लगभग डेढ़ महीने पहले दिया गया था।

सभी स्कूलों को कम से कम एक तथा अधिकतम दो व्हीलचेयर खरीदने का विभागीय निर्देश है। व्हीलचेयर की खरीदारी करने के लिए विद्यालय के छात्र कोष अथवा विद्यालय कोष की राशि का उपयोग करना है।

इसके बावजूद जिले के 68 माध्यमिक विद्यालयों के द्वारा अब तक व्हीलचेयर नहीं खरीदी गयी है। जिले में सातवें चरण के तहत एक जून को मतदान कराया जाना है।

अब आनन-फानन में अपनी गर्दन फंसाता देख नालंदा जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को तीन दिनों के भीतर कम से कम एक व्हीलचेयर की खरीदारी करने का निर्देश दिया गया है। जहां एक व्हील चेयर मौजूद है। वहां एक और व्हीलचेयर खरीदा जा सकता है।

बकौल नालंदा जिला शिक्षा पदाधिकारी, यदि प्रधानाध्यापकों के द्वारा जल्द से जल्द व्हील शेर की खरीदारी नहीं की गई तो उन पर कार्रवाई के लिए अनुशंसा की जाएगी। निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य को नजरअंदाज करने के आरोप में संबंधित प्रधानाध्यापकों पर कार्रवाई के लिए उच्चाधिकारियों को लिखा जाएगा।

वहीं, माध्यमिक विद्यालयों के आस पड़ोस में जिन प्राथमिक अथवा मध्य विद्यालयों में मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। वहां विद्यालयों के व्हीलचेयर का उपयोग दिव्यांग मतदाताओं के लिए किया जाएगा।

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