बिहारशरीफ (नालंदा दर्पण)। आठवीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्र-छात्राओं को अपने ही पंचायत के माध्यमिक विद्यालय में नामांकन कराना अनिवार्य है। आठवीं कक्षा के विद्यार्थी किसी अन्य पंचायत के माध्यमिक विद्यालय में नौवीं कक्षा में एडमिशन नहीं लेंगे।
विशेष परिस्थिति में ही बच्चों के अभिभावक के लिखित आग्रह पर जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा प्रति हस्ताक्षरित विद्यालय प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। इससे एक ही विद्यालय में क्षमता से अधिक बच्चों का नामांकन नहीं होगा। इससे वहां नामांकित बच्चों को पढ़ने लिखने में सुविधा होगी।
विभाग के द्वारा विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई के लिए सभी बुनियादी सुविधाओं को भी तत्काल सुदृढ बनाने का निर्देश दिया गया है।
एक अप्रैल को विद्यालय स्तर पर होगी बैठकः शिक्षा विभाग के निर्देश के अनुसार आगामी एक अप्रैल को जिले के सभी विद्यालयों में छात्रों के अभिभावकों, स्थानीय जन समुदाय, विद्यालयों के शिक्षक, टोला सेवक, तालिमी मरकज के शिक्षा स्वयंसेवी, आंगनबाड़ी सेविका तथा अन्य ग्रामीणों की बैठक आयोजित की जाएगी।
इस बैठक में विद्यालय के पोषक क्षेत्र में आने वाले छात्र-छात्राओं का शत-प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करने पर चर्चा की जाएगी। टोला सेवकों को यह भी जिम्मेदारी दी जाएगी की टोले के सभी बच्चों का विद्यालय में नामांकन हो।
30 जून को अभियान की समाप्ति पर संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापक यह प्रमाण पत्र देंगे कि उनके पोषक क्षेत्र में अब कोई भी बच्चा अनामांकित नहीं है।
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