बिहारशरीफ (नालंदा दर्पण)। बिहार सीएम उद्यमी योजना (CM Udyami Yojana) का लाभ लेने के लिए इच्छुक लोग 31 जुलाई 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत चयनित होने वाले लाभुकों को रोजगार करने के लिए ऋण उपलब्ध कराये जाते हैं।
योजना के तहत जिला उद्योग विभाग के द्वारा आवेदन लेने का कार्य किया जा रहा है। इच्छुक लोग निर्धारित तिथि तक हर हाल में आवेदन कर योजना का लाभ उठा सकते हैं।
नालंदा जिला उद्योग महाप्रबंधक विशेश्वर प्रसाद के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आवेदन लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति योजना अतिपिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना, महिला उद्यमी योजना, युवा उद्यमी योजना और अल्पसंख्यक योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
इस योजना के तहत कुटीर उद्योग स्थापित करने के लिए दस लाख रुपये देने का प्रावधान है। इसमें पचास फीसदी अनुदान और पचास फीसदी ब्याज रहित ऋण दिया जाता है। सब्सिडी की राशि उद्योग की लागत के हिसाब से देय है। अगर किसी उद्यमी की परियोजना लागत आठ लाख रुपये है तो उसे चार रुपये अनुदान मिलेगा।
परियोजना लागत के तहत लाभुकों को राशि तीन किश्तों में प्रदान की जाती है। योजना के तहत जिन उद्यमी राशि ली है, वह उद्यमिता को लेकर सक्रिय है या नहीं, इसकी जांच जिला बोर्ड द्वारा की जाती है। जांच के आधार पर ही उद्यमी को अगली किश्त मुहैया करायी जाती है। अब तक इस योजना के तहत जिले में करीब पचास से अधिक कुटीर उद्योग स्थापित किये जा चुके हैं।
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