Bihar Education Department’s Hitler rule: ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं बना तो वेतन पर रोक

नालंदा दर्पण डेस्क। Bihar Education Department’s Hitler rule: एक तरफ जहां शिक्षकों को ई-शिक्षाकोश मोबाइल एप (e-shikshakosh mobile app) पर ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने के दौरान नेटवर्क, लोकेशन, एप्प फॉल्ट जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, वहीं शिक्षा विभाग ने एक नया हिटलरशाही फरमान जारी कर दिया है।

बिहार शिक्षा विभाग के निर्देश पर भोजपूर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सभी प्रधानाध्यापक/ प्रभारी प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक / शिक्षक एवं शिक्षिका प्राथमिक / मध्य / माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय को ई-शिक्षाकोश मोबाइल पर अपनी उपस्थिति दर्ज करने के सख्त आदेश दिया है।

साथ ही यह भी लिखा है कि जिन शिक्षकों द्वारा अपने मोबाईल पर उक्त app upload नहीं करते है और उनकी ऑनलाइन अटेंडेंस नही बन पाती है तो उक्त शिक्षकों का उक्त तिथि का वेतन भुगतान पुनः विभागीय आदेश प्राप्त किये बिना संभव नहीं हो पायेगा।

भोजपूर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने लिखा है कि कि व्यवस्था में सुधारात्मक कदम उठाते हुए शिक्षा विभाग द्वारा सभी प्रधानाध्यापक एवं सभी शिक्षकों के ऑनलाइन अटेंडेंस के लिए ई-शिक्षाकोश मोबाइल एप विकसित किया गया है। सभी विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं सभी शिक्षक अपने मोबाइल पर ई-शिक्षाकोश मोबाइल एप डाउनलोड कर दिनांक 25.06.2024 से ऑनलाइन अटेंडेंस मार्क करना अनिवार्य होगा।

उन्होंने आगे लिखा है कि जिन शिक्षकों द्वारा अपने मोबाईल पर उक्त एप डाउनलोड नहीं करते है और उनकी ऑनलाइन अटेंडेंस नही बन पाती है तो उक्त शिक्षकों का उक्त तिथि का वेतन भुगतान पुनः विभागीय आदेश प्राप्त किये बिना संभव नहीं हो पायेगा।

इसीलिए सभी प्रधानाध्यापक दिनांक 25.06.2024 से ई-शिक्षाकोश मोबाइल एप के माध्यम से ऑनलाइन अटेंडेंस मार्क करना सुनिश्चित करें। यदि किसी शिक्षक का अपना व्यक्तिगत आईडी उपलब्ध नहीं है तो वैसे सभी शिक्षक संबंधित प्रखंड के प्रखंड संसाधन केन्द्र से अपना आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर लें।

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